समय से पहले लोन चुकाने पर अब नहीं लगेगी पेनाल्टी, आरबीआई का निर्णय
सिटी पोस्ट लाइव : बैंक की वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने वालों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में बड़ा निर्णय लिया है. नये आदेश के मुताबिक अब समय से पहले ऋण चुकाने पर कोई भी पेनाल्टी नहीं वसूली जायेगी. आरबीआई ने व्यक्तिगत लेनदारों से समय से पहले कर्ज चुकाने पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वसूले जाने वाले दंड पर रोक लगा दी है. आरबीआई ने अधिसूचना जारी कर कहा, एनबीएफसी कारोबारी उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्यों के लिये व्यक्तिगत तौर पर लिये गए फ्लोटिंग दर लोन को समय से पहले चुकाने पर शुल्क या दंड नहीं लेंगे.
हालांकि, आरबीआइ4 ने यह स्पष्ट नहीं किया कि नए नियम कब से प्रभावी होंगे. केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित नियमों को अद्यतन किया गया है. उल्लेखनीय है कि मई, 2014 में आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों को बंधक ऋण पर ऐसे शुल्क लगाने से प्रतिबंधित कर दिया था. हालांकि, वे पर्सनल लोन जैसे बिना गारंटी वाले लोन पर शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र हैं.
केंद्रीय बैंक की इस अधिसूचना से होम और ऑटो लेने वालों को बड़ी राहत मिलेगी. कई बार उपभोक्ता पूरा लोन एक साथ चुकाकर ब्याज बचाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए लगने वाला शुल्क इतना अधिक होता था कि अधिकतर उपभोक्ता अपना मन बदल देते थे. यह आदेश ऐसे समय आया है जब एनबीएफसी संकट से गुजर रही हैं. नकदी की कमी समस्या बनी हुई है. विशेषज्ञों के मुताबिक एनबीएफसी का संकट और गहरा हो सकता है. हालांकि, इसका दूसरा पहलू भी है. फोरक्लोजर चार्ज हटने से लोन की मात्रा में इजाफा भी हो सकता है.
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