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31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरने पर 10 हजार तक का लगेगा जुर्माना

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सिटी पोस्ट लाइव : 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरने पर 10 हजार तक का लगेगा जुर्माना. अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स नहीं भरा है तो 31 जुलाई तक भर दे. ऐसा नहीं करने पर आपको 10 हजार तक का जुर्माना लग सकता है. आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और अभी तक इसको बढ़ाए जाने की कोई घोषणा भी नहीं की गई है. विशेषज्ञों की माने तो कई लोग तो अंतिम तारीख का इंतजार करते रहते हैं, ऐसे में अंतिम तारीख निकल जाती है और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है.

 

आपको बता दें कि विभाग ने लेट फीस के साथ समय बाद रिटर्न दाखिल करने का विकल्प जरूर दिया है लेकिन यह शुरुआती स्तर पर 1 हजार रुपए से 10 हजार रुपए तक है. आय पांच लाख से अधिक है तो जुर्माना 5 हजार रुपए है. अगर आईटीआर 1 जनवरी से 31 मार्च 2019 तक भरता है तब 10,000 रुपए जुर्माना और टैक्स पर ब्याज भी देना होगा. आयकरदाता ऑनलाइन (ई-फाइलिंग) से अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. साथ ही, चाहें तो 31 जुलाई तक ऑफलाइन फाइलिंग भी कर सकते हैं. अगर आय 5 लाख या इससे अधिक है तो ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है. प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी कर योग्य नहीं होती है. 2.5 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है.

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