राज्यों के भीतर माल के आवागमन के लिए ई – वे बिल की व्यवस्था 15 अप्रैल से पांच राज्यों में शुरू हो जाएगी। इनमें गुजरात , उत्तरप्रदेश और केरल जैसे राज्य शामिल हैं। सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में 50,000 रुपये से ज्यादा के माल के आवागमन के लिए एक अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक – वे या ई – वे बिल प्रणाली को लागू किया था। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्यों के भीतर माल के आवागमन के लिए ई – वे बिल व्यवस्था को 15 अप्रैल से शुरू किया जाएगा।
ये पांच राज्य आंध्र प्रदेश , तेलंगाना , गुजरात , केरल और उत्तर प्रदेश हैं। बताया जाता है की सरकार द्वारा ई-वे बिल सिस्टम को भारत में 1 अप्रैल से लागू करने का निर्णय हुआ। इसके बाद से एक राज्य से दूसरे राज्य में माल लाने-ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में इसको भारत में लागू करने का फैसला लिया गया था साथ ही ई-वे बिल 15 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना हैं।
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