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बेटे की वजह से कैसे संकट में फंसे चिदम्बरम, क्या है INX मीडिया मामला?

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बेटे की वजह से कैसे संकट में फंसे चिदम्बरम, क्या है INX मीडिया मामला?

सिटी पोस्ट लाइव : देश के पूर्व वितमंत्री ,दिग्गज कांग्रेसी नेता पी. चिदंबरम को INX मीडिया मामले में सीबीआई ने बुधवार की रात गिरफ्तार कर लिया है.गौरतलब है कि सीबीआई 2006 के एयरसेल-मैक्सिम समझौते में एफआईपीबी मंजूरी देने में अनियमितता की जांच कर रही है. ईडी भी इस संबंध में मनी लांड्रिंग मामले की जांच कर रहा है.ईडी के आरोप पत्र के अनुसार इंद्राणी मुखर्जी ने जांच अधिकारियों को बताया कि चिदंबरम ने एफ़आईपीबी मंज़ूरी के बदले अपने बेटे कार्ति चिदंबरम को विदेशी धन के मामले में मदद करने की बात कही थी.सीबीआई ने पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को फ़रवरी 2018 में चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया था.उनके ख़िलाफ़ ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने आईएनएक्स मीडिया के ख़िलाफ़ संभावित जांच को रुकवाने के लिए 10 लाख डॉलर की मांग की थी. सीबीआई का कहना है कि आईएनएक्स मीडिया की पूर्व डायरेक्टर इंद्राणी मुखर्जी ने उनसे पूछताछ में कहा कि कार्ति ने पैसों की मांग की थी.जांच एजेंसी के मुताबिक़ ये सौदा दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में तय हुआ था.इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में जेल में हैं.

मामले में पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में हवाई जहाज की खरीद और एयरसेल के मामले में अलग-अलग केस हैं.चिदंबरम पर आरोप है कि 2007 उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी की कंपनी आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी दिलाई. कंपनी में कथित रूप से 305 करोड़ का विदेशी निवेश आया जबकि  अनुमति सिर्फ 5 करोड़ के निवेश की थी.जांच एजेंसियों ने दावा किया कि खुद को बचाने के लिए INX मीडिया ने कार्ति चिदंबरम के साथ साजिश की और सरकारी अफसरों को प्रभावित करने का प्रयास किया. जांच एजेंसियों के मुताबिक चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने इस मामले में रिश्वत ली थी.

15 मई 2017 को आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर विदेशों से 305 करोड़ रुपए लेने के लिए FIPB की मंजूरी हासिल करने में अनियमितता का आरोप लगाया.2018 में ईडी ने इस संबंध में मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया.

सीबीआई ने पूछताछ के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को समन जारी किया.30 मई को चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका देकर सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध किया. 23 जुलाई को चिदंबरम ने प्रवर्तन निदेशालय के मनी लांड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई.

25 जुलाई को हाईकोर्ट ने दोनों ही मामलों में गिरफ्तारी से चिदंबरम को अंतरिम राहत दे दी. 25 जनवरी 2019 को हाईकोर्ट ने दोनों ही मामलों में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा.20 अगस्त को हाईकोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका ठुकरा दी, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से भी मना कर दिया. चिदंबरम रात में ही घर से गायब हो गए. सीबीआई और ईडी ने उनके घर नोटिस चस्पा कर 2 घंटे में उन्हें पेश होने का निर्देश दिया.

21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. शाम को चिदंबरम अचानक मीडिया के सामने आए और कहा कि इस मामले में उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है. इसके बाद वह घर पहुंचे जहां हाईवॉल्टेज ड्रामे में सीबीआई और ईडी ने उन पर शिकंजा कसा.उन्हें देर रात गिरफ्तार कर लिया गया. आज सीबीआई कोर्ट में उनकी पेशी होगी .सीबीआई पूछताछ के लिए उन्हें रिमांड पर मांगेगी .

 

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