सिटी पोस्ट लाइव : नाबालिग छात्रा से रेप करने वाले प्रिंसिपल को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है.पटना की पॉक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी शिक्षक को फांसी की सजा दी है. नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने की घटना तीन साल पुरानी है. कोर्ट के आदेश के बाद पीडिता का गर्भपात कराया गया था. आरोपी प्राइवेट स्कूल के संचालक और प्रिंसिपल अरविंद कुमार को को फांसी की सजा के साथ साथ 1 लाख जुर्माना अदा करने का आदेश भी दिया गया है. इसके साथ ही स्कूल के अभिषेक कुमार को उम्रकैद और 50 हजार की सजा सुनाई गई है.
पटना के फुलवारीशरीफ इलाके के मित्र मंडल कालोनी के न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल की 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ 18 नवम्बर 2018 को दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. इस मामले का आरोपी अरविंद कुमार स्कूल का प्रिंसिपल और अभिषेक कुमार शिक्षक था. स्कूल का शिक्षक अभिषेक कुमार स्कूल में कॉपी चेक करने के बहाने छात्रा को प्रिंसिपल अरविंद कुमार के पास भेज दिया करता था. इस दौरान प्रिंसिपल कमरे में उसके साथ शर्मनाक हरकत करता था.
आरोप है की शिक्षक अभिषेक भी उसका साथ देता था. पटना के फुलवारीशरीफ के रहने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया था. दुष्कर्म के बाद छात्रा गर्भवती हो गई थी. न्यायालय के आदेश के बाद छात्रा का गर्भ गिराया गया था, इसके साथ ही कोर्ट के आदेश से दोनों आरोपी एवं छात्रा का डीएनए टेस्ट भी कराया गया. तीनों का डीएनए आपस में मैच कर गया था जिससे प्रिंसिपल और शिक्षक पर आरोप साबित हो गया था.
Comments are closed.