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सुप्रीम कोर्ट ने मुबंई पुलिस को लगाई फटकार, तीन दिन में मांगी रिपोर्ट.

कोर्ट ने महाराष्ट पुलिस को कड़े लहजे में दी चेतावनी, कहा- इस केस से जुड़े सबूत को प्रोटेक्ट करे पुलिस.

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सिटी पोस्ट लाइव :दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput Case) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज सुनवाई की.बिहार सरकार और रिया चक्रवर्ती के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस (Mumbai Police) को जमकर फटकार लगाई है. बिहार के IPS अधिकारी को मुंबई पहुंचते ही क्वारंटीन किये जाने को लेकर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए  कहा कि ये सही संदेश नहीं देता है. पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी पर गया था. आपकी तमाम कार्रवाई पेशेवर तरीके से होनी चाहिए था.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को साक्ष्यों को प्रोटेक्ट करने का निर्देश देते हुए कड़े लहजे में कहा कि  इस आत्महत्या मामले में साक्ष्य मिटाने की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए. कोर्ट ने तीन दिन में अभी तक किए गए मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के जांच का रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दिया.

कोर्ट अब इस मामले में अगले सप्ताह फिर से सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय की सिंगल बेंच में रिया चक्रवर्ती की याचिका को‌11वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था. बिहार सरकार की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा. सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट विकास सिंह और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट आर बसंत ने पक्ष रखा. मालूम हो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर थाने में एआईआर दर्ज करायी था.

सुशांत के पिता ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए थे इसके बाद रिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. रिया ने सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण याचिका दायर की. रिया ने बिहार में दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की थी. रिया के वकील ने CBI जांच की सिफारिश पर सवाल उठाए थे. रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें कहा गया था कि इस केस की जांच करना बिहार पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी. इस केस में बिहार पुलिस के जुड़ने का कोई कानूनी आधार नहीं है. ज्यादा से ज्यादा ये जीरो एफआईआर होगी और इसे मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

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