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बालिका गृह-कांड : सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर के मेडिकल जांच का दिया आदेश

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बालिका गृह-कांड : सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर के मेडिकल जांच का दिया आदेश

सिटी पोस्ट लाइव : मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के प्रमुख अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर की मुसीबत बढ़ती जा रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को आज पटियाला मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड बनाकर ब्रजेश ठाकुर का मेडिकल एग्जामिनेशन करने और सोमवार तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. दरअसल, ब्रजेश ठाकुर के बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट के जज को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें पटियाला जेल में ब्रजेश ठाकुर को मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था.इस पत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये निर्देश दिया है.

गौरतलब है कि  ब्रजेश ठाकुर के बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई है कि उनके पापा की स्थिति ठीक नहीं है. पटियाला जेल में उनपर पर अत्याचार किया जा रहा है. पत्र में लिखा है कि ब्रजेश ठाकुर को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है. इसी चिट्ठी को पढ़कर सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल एग्जामिनेशन का आदेश दिया है. मुजफ्फरपुर बालिका गृह  कांड के मुख्य आरोपी को सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से बिहार से पंजाब के पटियाला जेल में ट्रांसफर किया गया था. कोर्ट को यह अंदेशा था कि राजनीतिक रूप से रसूखदार आरोपी ब्रजेश ठाकुर इस मामले की जांच को प्रभावित कर सकता है. ब्रजेश ठाकुर को 31 अक्टूबर को भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा (कैंप जेल) से पंजाब के पटियाला स्थित नाभा जेल भेजा गया था.

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