सिटी पोस्ट लाइव: मुजफ्फरपुर बालिका सेक्स स्कैंडल मामले में अब सुप्रीमकोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है.सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी और बिहार की नीतीश सरकार को नोटिस जारी कर हडकंप मचा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में स्वतः सज्ञान लेते हुए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट की नोटिस में साफ-साफ कहा गया है कि इस केस में बिना किसी रोक टोक के जांच होनी चाहिए और कारवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए.
गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले को देखते हुए बिहार के राज्यपाल ने राज्य के अधिकारियों को सभी शेल्टर होम में मॉनिटरिंग सिस्टम गठित करने का निर्देश दिया है. राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रशासन को यह निर्देश दिया है ताकि भविष्य में मुजफ्फरपुर जैसी घटना न हो. सत्यपाल मलिक ने इस घटना की निंदा करते हुए पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखा था. उन्होंने इस घटना को मानवता को शर्मसार कर देनेवाला बताते हुए आगे से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी किया था.
राज्यपाल ने अपने पत्र हर जिले में लड़कियों के शेल्टर होम की गहन जांच करने और सबकी नियमित तौर पर निगरानी की व्यवस्था की सलाह दी है.इस तरह की घटनाओं से सबक लेते हुए, जब कभी भी किसी बच्चो को आश्रय गृह दिया जाता है इसे बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत करनी चाहिए. सत्यपाल मलिक ने इस केस को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना भी की है. उन्होंने कहा है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) की रिपोर्ट पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें राज्य के अन्य जगहों पर ऐसी घटनाओं का जिक्र किया गया था.
गौरतलब है कि 24 जुलाई को मुजफ्फरपुर बालिका गृह के 11 कर्मचारियों को कथित रूप से यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया जा चूका है. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शेल्टर होम पर छापेमारी की थी और 44 लड़कियों को छुड़ाया था. TISS की रिपोर्ट राज्य के समाज कल्याण विभाग को सौंपी गई थी जिसके बाद उसने अधिकारियों को मामले की जांच करने का निर्देश दिया था.अभी भी पुलिसिया कारवाई जारी है. ब्रजेश ठाकुर के दूसरे संस्था में भी छापेमारी कर पुलिस ने शराब की बोतलें और भारी मात्र में कंडोम वरामद किया है.
Comments are closed.