City Post Live
NEWS 24x7

शराबबंदी को पलीता लगानेवाले सरकारी कर्मियों के खिलाफ होगी सख्त कारवाई.

-sponsored-

- Sponsored -

-sponsored-

सिटी पोस्ट लाइव :बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर बेहद सक्रीय हैं.उनके निर्देश पर अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ लगातार पुलिस और उत्पाद विभाग की कारवाई जारी है.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को शराबबंदी को लेकर दो तक हाई लेवल मीटिंग की.इस बैठक में शराबबंदी को लेकर अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट उन्होंने ली. मुख्यमंत्री का सबसे ज्यादा फोकस पटना पर था. नीतीश ने कहा कि जो भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी शराबबंदी को असफल करने की कोशिश कर रहा होगा उस पर सख़्त कार्रवाई होनी चाहिए.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर मैराथन बैठक के बाद महत्वपूर्ण निर्देश दिए.. शराबबंदी के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए और शराब माफिया से जुड़े गिरोह को खत्म करने के लिए अभियान लगातार जारी रहना चाहिए. राजधानी पटना में शराबबंदी के क्रियान्वयन पर विशेष नजर रखने और ड्रोन, मोटर बोट, श्वान दस्ता की मदद से छापेमारी की योजना पर जोर देने का निर्देश दिया. उन्होंने शराबबंदी से जुड़े मामलों की ट्रायल में तेची लाने का निर्देश भी दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुसरे प्रदेशों के लोग अपने-अपने राज्य में शराबबंदी चाहते हैं, बिहार में शराबबंदी का क्रियान्वयन सफल तरीके से चल रहा है. अन्य राज्यों के लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से इसके बारे में जानकारी देना होगा. ज़ब्त किए गए शराब को जल्द से जल्द बर्बाद करना होगा ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो सके.मुख्यमंत्री ने शराबबंदी को पलीता लगानेवाले सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कारवाई करने का निर्देश दिया.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक अणे मार्ग पर बुलाई गई इस बैठक में उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, गृह सचिव आमिर सुभानी, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एस.के सिंघल, बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर और अपर मुख्य सचिव उत्पाद मध निषेध के.के पाठक मौजूद थे. दो घंटे से ज्यादा समय तक चली बैठक में मुख्यमंत्री को राज्य में शराबबंदी की वर्तमान में क्या स्थिति है, जानकारी दी गई, इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने जरूरी निर्देश दिये.

-sponsored-

- Sponsored -

-sponsored-

Comments are closed.