बालिका गृह कांड : हाईकोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार, कहा-पारदर्शी हो जांच
सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म मामले में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट आज पटना हाईकोर्ट को सौंपी. हाईकोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को फटकार लगाई है. कोर्ट ने पूछा कि आदेश के बाद भी जांच के लिए नई टीम क्यों नहीं गठित की गई. हाईकोर्ट ने सीबीआई को 20 सितंबर से पहले नई टीम गठित करने का आदेश दिया है.
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. जांच पारदर्शी होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि उसके निर्देशों का अक्षरशः पालन होना चाहिए. सीबीआई की तरफ से कहा गया कि 20 सितंबर पहले नई टीम गठित कर ली जाएगी. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने की.
गौरतलब है कि मुंबई की टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की ‘कोशिश’ टीम की सोशल ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया था कि बालिका गृह में रहने वाली बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है. 100 पेज की सोशल ऑडिट रिपोर्ट को टीम ने 26 मई को बिहार सरकार और जिला प्रशासन को भेजा. इसके बाद बालिका गृह से 44 किशोरियों को 31 मई को मुक्त कराया गया. सभी बच्चियों को दूसरे बालिका गृह में भेजा गया. जांच रिपोर्ट में 34 बच्चियों के साथ यौन शोषण की पुष्टि होने के बाद राजनीतिक बवाल भी खूब मचा. इस कांड में नेताओं की संलिप्तता भी सामने आई .बालिका गृह महा-रेपकांड मामले में ब्रजेश ठाकुर, बालिका गृह की अधीक्षिका इंदू कुमारी समेत 9 लोगों को जेल भेजा जा चुका है.
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