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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम : सीबीआई को SC ने 3 महीने में जांच पूरी करने के दिए निर्देश

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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम : सीबीआई को SC ने 3 महीने में जांच पूरी करने के दिए निर्देश

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में CBI की देरी से सुप्रीम कोर्ट अब और ज्यादा इंतजार नहीं करने वाली. कोर्ट ने सीबीआई को जांच के लिए तीन महीने का वक्त दिया है. सोमवार को सीबीआई ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट में सील बंद रिपोर्ट दाखिल की, साथ ही मामले की जांच के लिए कोर्ट से और छह महीने का समय मांगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकारते हुए सीबीआई को तीन महीने का वक्त दिया. बता दें सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कहा कि अब इस मामले में और देरी नहीं होनी चाहिए. तीन महीने का समय देते हुए जांच पूरा करने का निर्देश दिया.

इस मामले में नियुक्त सरकारी न्याय मित्र ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई द्वारा हत्या के मामले की जांच बहुत तेजी से नहीं की जा रही है. कोर्ट ने इस मामले में आईटी एक्ट के तहत भी जांच करने की बात कही साथ ही कहा कि कौन-कौन से लोग जो बाहरी थे शेल्टर होम आते थे इसकी भी जांच हो. न्याय मित्र ने कहा कि शेल्टर होम में रह रही बच्चियों को अभी भी खतरा बना हुआ है ऐसे में सीबीआई को शेल्टर होम में रह रही बच्चियों की सुरक्षा सुनिशित करनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपियों के पक्ष को सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा. कोर्ट ने इस केस में धारा 377, IT एक्ट और विजिटर जो लड़कियों का उत्पीड़न, ड्रग या ट्रैफिकिंग करते थे उनके बारे में भी जांच करने को कहा है.

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