लालू यादव की बहू ऐश्वर्या राय के खिलाफ RJD विधायक ने दर्ज कराया मामला.

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राजद विधायक और प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के घर हमले की खबर है। उनके घर चल रही बर्थडे में अचानक हुए खलल पड़ गया। जानकारी के मुताबिक इस हमले में विधायक शक्ति सिंह यादव के गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। घटना के संबंध में जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक शक्ति सिंह यादव के घर पर 31 जनवरी गुरुवार के दिन ये घटना घटी.

लालू यादव की बहू ऐश्वर्या राय के खिलाफ RJD विधायक ने दर्ज कराया मामला.

सिटी पोस्ट लाइव : लालू परिवार (Lalu Family) का झगड़ा धीरे धीरे पार्टी का झगडा बनता जा रहा है.पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabri Devi) और बहू ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) के बीच झगड़ा और मारपीट का मामला अब बहुत आगे बढ़ चूका है.राबड़ी देवी, मीसा भारती (Misa Bharti)और पति तेजप्रताप पर ऐश्वर्या राय द्वारा दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा में महिला थाने में केस दर्ज कराने जाने के बाद अब आरजेडी विधायक शक्ति सिंह यादव भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं.

हिलसा से आरजेडी के विधायक शक्ति सिंह यादव ने पटना के सचिवालय थाना में ऐश्वर्या राय के खिलाफ केस दर्ज करवया है. शक्ति सिंह यादव वही शख्श हैं जो राबड़ी देवी और ऐश्वर्या राय के बीच हुई मारपीट के वक्त मौके पर मौजूद थे. वो प्रत्यक्षदर्शी हैं. विधायक शक्ति सिंह यादव ने पुलिस को दिये बयान में कहा है कि उनके सामने राबड़ी देवी पर ऐश्वर्या राय ने ही न केवल डंडा से हमला किया था बल्कि दुर्व्यवहार भी किया था. शक्ति सिंह यादव ने दावा किया है कि चोट राबड़ी देवी को आई है.

शक्ति सिंह यादव ने ऐश्वर्या राय द्वारा राबडी देबी और उनके अंगरक्षकों द्वारा मारपीट किये जाने के आरोपों को फर्जी करार देते हुए कहा है कि न तो राबड़ी देवी और न ही उनके सुरक्षाकर्मियो ने ऐश्वर्या राय से कोई मारपीट की है. हमला तो ऐश्वर्या ने राबडी देबी पर किया था.मंगलवार की शाम शक्ति सिंह यादव खुद सचिवालय थाना पहुंचे और केस दर्ज कराया. सचिवालय थाना की पुलिस ने कांड संख्या 327/19 के रूप में ऐश्वर्या राय के खिलाफ़ आईपीसी की धारा 341, 323, 504 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है. कानून के जानकारों की राय में ये सारी धारायें जमानतीय हैं.

ऐश्वर्या राय द्वारा दर्ज कराये गए केस में  राबडी देबी, मिसा भारती और तेजप्रताप यादव के खिलाफ ग़ैरजमानतीय धाराये  लगी हैं. राबड़ी, मीसा भारती और तेजप्रताप पर दहेज उत्पीड़न की धारा 498 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है.इस मामले में  कम से तीन साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है. आईपीसी की धारा 323 जमानतीय है पर इसमें छह माह से दो साल तक सजा हो सकती है या फिर जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है.

केस की आईओ महिला थानाध्यक्ष आरती जायसवाल ने तीनों में से किसी से भी अब तक पूछताछ नहीं की है. पटना की महिला थनाध्यक्ष ने कहा  कि घटना के वक्त राबड़ी आवास में जो सुरक्षाकर्मी और दूसरे लोग मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी. मालूम हो कि 15 दिसम्बर की शाम पटना में राबड़ी आवास से ऐश्वर्या राय ने परिजनों को रोते हुए फोना किया था कि सास राबड़ी ने न केवल पिटाई की है बल्कि फिर से घर से बाहर निकाल दिया है. इसके बाद ऐश्वर्या राय का परिवार राबडी देबी के आवास पर पहुँच गया था. राबडी आवास पर देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा.

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