पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 20 संस्कृत कॉलेजों के प्राचार्य की गई नौकरी
सिटी पोस्ट लाइव : पटना हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने 20 संस्कृत कॉलेजों के प्राचार्य को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.आज मंगलवार को हाईकोर्ट ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के 20 अंगीभूत कालेजों के प्राचार्यों की नियुक्ति को रद्द कर देने का आदेश दे दिया है. गौरतलब है कि डॉ. रमेश झा समेत अन्य द्वारा प्रधानाचार्यों की नियुक्ति को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह फैसला दिया है. न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की अदालत ने सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिया. साथ ही अगले तीन माह के दौरान फिर से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का भी आदेश जारी किया है.
हालांकि पटना हाइकोर्ट ने नई नियुक्ति प्रक्रिया में प्रभावित प्राचार्यों को भी आवेदक बनने की अनुमति दे दी है.पटना हाइकोर्ट के इस फैसले से बिहार भर में फैले संस्कृत कालेजों के प्राचार्य प्रभावित होंगे.गौरतलब है कि 22 कॉलेज के प्राचार्यों की नियुक्ति में धांधली किये जाने का मामला पटना हाईकोर्ट में दायर हुआ था.लम्बी सुनवाई के बाद आज पटना हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है.
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