सिटी पोस्ट लाइव : आधुनिक भारत में अपराध करने का तरीका भी बदल रहा है. साइबर क्राइम की तरह ही अब सेक्सटॉर्शन भी शुरू हो गया हो गया है. जिसमें महिला ऑनलाइन पुरुषों के साथ SEX के जाल में फंसाकर उसे ब्लैकमेल करती है. ऐसे ही मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट ने लोगों के साथ अश्लील बातें कर उनसे पैसों की उगाही करने के मामले में साइबर अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि पैन इंडिया के तहत प्राथमिकी दर्ज करें. कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कराने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. टेलीकॉम विभाग की ओर से जारी सर्कुलर का पालन हर हाल में करना होगा।
सोमवार को न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि भोले-भाले सभ्य लोग सेक्स एक्सटॉर्शन के शिकार हो रहे हैं। कोई भी सभ्य समाज के सदस्य अपनी बदनामी कराने के लिए उनके साथ घटी घटना को लेकर थाने में केस कराने नहीं जाएंगे। इस बात की पूरी जानकारी साइबर क्राइम में संलिप्त को पता है। जिसका फायदा साइबर अपराधी उठा रहे हैं। यही नहीं कई थानेदार साइबर क्राइम का केस दर्ज नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे थानेदार हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना के दोषी हैं। इनके खिलाफ अवमानना का केस शुरू किया जा सकता है।
बता दें पिछले दिनों राजधानी पटना से ऐसा एक मामला सामने आया था. जहां एक लड़की ने एक बीमा एजेंट को इंश्योरेंस लेने के नाम पर कॉल किया और उनसे उनका नंबर ले लिया. युवती ने इसके बाद इंश्योरेंस एजेंट को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया और देखते ही देखत वह नग्न हो गई. इसके बाद इसका साइबर क्रिमिनल्स ने स्क्रीनशॉट लेकर बीमा एजेंट को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. हालांकि, बीमा एजेंट को जल्द ही समझ में आ गया कि यह साइबर क्राइम है. उन्होंने तत्काल इस बाबत साइबर सेल को सूचित किया.
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