दवा घोटाला को लेकर हाईकोर्ट सख्त, अबतक की कारवाई का माँगा डिटेल्स
सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में हुए दवा घोटाले को पटना हाई कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया. मंगलवार को पटना हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के बाद कई आवश्यक निर्देश दिये., पटना हाई कोर्ट ने दवा घोटाला मामले में राज्य सरकार से अगली सुनवाई पर की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.
पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीड ने बिहार के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में हुए दवा घोटाले पर सुनवाई की. इस मामले में विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा ने लोकहित याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा ने कोर्ट को बताया कि बिहार के कई सरकारी अस्पतालों में बड़े पैमाने पर नकली दवाओं का संग्रहण कर रखा जाता है .ये नकली दवाएं गरीब मरीजों को उपलब्ध करायी जाती हैं. इससे जहां एक ओर सरकारी धन की लूट हो रही है वहीं दूसरी ओर गरीब मरीजों की जान खतरे में पड़ रही है.
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि इस मामले में कितने अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किये गये हैं. उनके खिलाफ अबतक क्या कार्रवाई की गई है?पटना हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दवा घोटाला मामले में प्रशासनिक स्तर पर अब तक की हुई कार्रवाई का ब्यौरा अगली सुनवाई तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
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