सिटी पोस्ट लाइव : क्राइम कण्ट्रोल के लिए जिलाधिकारियों द्वारा कुख्यात अपराधियों पर लगाए जाने वाले निरुद्धादेश की कार्रवाई की आनलाइन मानीटरिंग होगी. गृह विभाग ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम (सीसीए) के तहत की गई कार्रवाई की जिलावार रिपोर्ट तलब की है. पिछले दिनों गृह विभाग की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में इस पर विमर्श हुआ. इसमें सभी जिलों की रिपोर्ट आनलाइन पोर्टल पर डालने का निर्देश दिया गया है. हर माह की एक से पांच तारीख तक नई सूची बनाकर गृह विभाग के अवर सचिव को उपलब्ध कराने का निर्देश भी प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया है.जिन जिलों की रिपोर्ट नहीं डाली जाएगी, उन सभी जिलों के नोडल अधिकारियों की फोन नंबर के साथ पूरी सूची भी गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अवर सचिव को उपलब्ध करानी है.
गृह विभाग ने सीसीए को लेकर कुछ माह पूर्व सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी जारी किया था. इसमें कहा गया था कि अपराधियों पर एक बार में अधिकतम तीन माह के लिए ही निरुद्धादेश लगाएं. अगर ऐसी स्थिति बनती है कि किसी अपराधी पर इससे अधिक समय तक निरुद्धादेश लगाना जरूरी है और राज्य सरकार भी इसे जरूरी मानती है तो समय-समय पर इसे बढ़ाया जा सकता है. मगर हर बार अधिकतम तीन माह तक का ही आदेश दिया जाएगा. इसके अलावा जिलाधिकारियों को निरुद्धादेश पारित करते समय आदेश के विरुद्ध अपील के लिए सक्षम प्राधिकार का भी अनिवार्य रूप से जिक्र करने को कहा गया है.
मंदिर चारदीवारी निर्माण योजना के अपडेट आंकड़ों को दर्ज करने के लिए वाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) बनाया जाएगा. गृह विभाग ने सभी जिलों के एडीएम व नोडल पदाधिकारियों का वाट्सएप ग्रुप बनाने का निर्देश दिया गया है. जिन जिलों के द्वारा पोर्टल पर आंकड़े नहीं डाले गए हैं, उनकी सूची भी गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
Comments are closed.