शेल्टर होम केस: साकेत कोर्ट में फैसला रिज़र्व, 14 नवंबर को सुनाएगा सजा
सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका शेल्टर होम यौन उत्पीड़न मामले में बहुत जल्द कोर्ट का फैसला आनेवाला है. इस मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली की साकेत कोर्ट 14 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी. सीबीआई (CBI) और मामले में अलग-अलग आरोपियों के वकीलों की अंतिम दलील सूनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
गौरतलब है कि यह मामला बिहार के शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों और युवतियों के यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है. दरअसल पूरा मामला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानि TISS की रिपोर्ट में सामने आया था.21 लोगों के खिलाफ बलात्कार (12) करने के लिए आपराधिक षडयंत्र रचने और यौन दुर्व्यवहार सहित विभिन्न गंभीर आरोप लगाए गए थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामला बीते सात फरवरी को बिहार से दिल्ली ट्रांसफर हुआ था.
TISS की रिपोर्ट के आधार पर बाल संरक्षण इकाई ने मई 2018 में महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. इस रिपोर्ट में बालिका गृह में बच्चियों के साथ यौन शोषण की बात सामने आई थी. मामले में ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आऱोपितों पर मामला दर्ज किया गया था.सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हूत् 23 फरवरी से ही मामले की साकेत कोर्ट में नियमित सुनवाई चल रही है. उसी समय सभी आरोपितों को कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली लाया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने छह माह में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है. कानून के जानकारों के अनुसार इस तरह के अपराध में न्यूनतम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है.साकेत कोर्ट 4 नवम्बर को सजा सुना सकता है.
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