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मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड पर आज आ सकता है कोर्ट का फैसला.

, कई नाबालिग व बालिग लड़कियों को नशे का इंजेक्शन देकर उनका यौन शोषण का है आरोप.

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मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड पर आज आ सकता है कोर्ट का फैसला.

सिटी पोस्ट लाइव :बिहार के मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृहकांड मामले में आज गुरुवार को कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है. साकेत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत को इस मामले पर आज फैसला सुनाना है. इस मामले में कई नाबालिग व बालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का आरोप है.

आरोप साबित होने पर कम से कम दस साल कैद या अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है. इस मामले में आश्रयगृह संचालक ब्रजेश ठाकुर मुख्य आरोपित है. सीबीआई के मुताबिक आश्रयगृह में 34 लड़कियों के साथ महीनों से यौन शोषण हो रहा था.सीबीआई ने 21 लोगों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था. आरोपपत्र में इन आरोपियों पर बलात्कार, आपराधिक साजिश व बाल यौन शोषण रोकथाम अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 6 के तहत आरोप लगाए गए हैं.

गौरतलब है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. बालिका गृह में रहने वाली संवासीनों को रात में नशीली दवा दे दी जाती थी.उनके साथ जबरन सेक्स किया जाता था. नशे में बेहोश बच्चियां जब सुबह जगती थीं तो उनके प्राइवेट पार्ट्स में असहनीय दर्द होता था, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं था.इतना ही नहीं लड़कियों ने यह भी आरोप लगाया था कि उनलोगों को जालीदार कपड़ा पहनकर अश्लील गाने पर डांस करने और बाद में सेक्स करने भी विवश किया जाता था.उन्हें सेक्स रैकेट के तहत होटल भी भेजा जाता था.

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