आर्म्स लाईसेंस के लंबित आवेदनों का जल्द होगा निबटारा,गृह विभाग का बड़ा निर्देश
सिटी पोस्ट लाइव : हथियार का लाइसेंस लेने के लिए वर्षों से इंतज़ार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. जिन लोगों के हथियार के लाइसेंस के लिए दिए गए आवेदन का अबतक निष्पादन नहीं हुआ है, या फिर जो लोग अपने आवेदन के निष्पादन नहीं होने को लेकर कोर्ट चले गए हैं, उन सभी मामलों का निबटारा करने का आदेश गृह विभाग ने जारी कर दिया है.गौरतलब है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने हथियार लाईंसेस का आवेदन दिया है लेकिन जिला दंड़ाधिकारी की तरफ से उनके आवेदन का निपटारा नहीं हुआ है .कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शष्त्र अनुज्ञप्ति के निष्पादन नहीं होने पर कोर्ट मे रिट याचिका दायर किया है .अब गृह विभाग ने उन सभी मामले को समयबद्ध निपटारे को लेकर सभी डीएम को आदेश जारी किया है.आवेदन निबटारे के बाद केस को लोक अदालत में समाप्त किए जाने की योजना बनी है.
13 मई को बिहार में लोक अदालत लगेगी जिसके माध्यम से शष्त्र अनुज्ञप्ति के वादों का निबटारा होगा.गृह विभाग ने बिहार के सभी जिला दंड़ाधिकारियों को आदेश दिया है कि अपने जिला के आयुध अधिनियम- आयुध नियमावली से संबंधित मामलों का विधिसम्मत निष्पादन करें और 13 मई तक हर हाल में रिपोर्ट गृह विभाग को भेज दें. इस रिपोर्ट की समीक्षा गृह विभाग करेगा. गृह विभाग ने इस संबंध में एक रिपोर्ट भी जारी किया है जिसमें शष्त्र अनुज्ञप्ति से संबंधित 56 केस पटना हाईकोर्ट में चल रहा है. जबकि 393 केस पेंडिंग है.
जाहिर है हथियार का लाइसेंस लेने का इंतज़ार कर रहे हजारों लोगों को लोक अदालत से राहत मिलेगी .उन्हें हथियार का लाइसेंस मिल जाएगा. गौरतलब है कि कई जिलों के जिलाधिकारियों ने नए हथियार का लाइसेंस देना बंद कर दिया है. वर्षों से हथियार के लाइसेंस लंबित पड़े हैं.
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