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हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह पीड़िताओं को 3 हफ्ते में मुआवजा देने का दिया निर्देश

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सिटी पोस्ट लाइव : मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप महाकांड  की सभी पीडिताओं को पटना हाईकोर्ट ने  मुआवजा देने का निर्देश दिया है. पटना हाईकोर्ट में चल रही मुजफ्फरपुर मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया . याचिकाकर्ता की वकील श्यामा सिंह ने कहा कि कोर्ट ने सरकार को तीन हफ़्तों में सभी पीड़िताओं के लिए मुआवजा देना सुनिश्चित करने को कहा है. कोर्ट के पिछले आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने कोर्ट की कार्रवाई की ज्यादा जानकारी देने से मना कर दिया.

श्यामा सिंह के अनुसार आज कोर्ट में बिहार के अन्य जिलों के शेल्टर होम की भी जांच कराने की मांग उन्होंने  की है. कोर्ट इस मामले पर बुधवार 29 अगस्त को विस्तृत आदेश जारी करेगा. उन्होंने बताया कि कोर्ट में आज मीडिया ओ रिपोर्टिंग से रोकने के आदेश पर कोई चर्चा नहीं हुई है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने सीबीआई के एसपी जेपी मिश्रा के तबादले को लेकर मौजूद सीबीआई अधिकारियों से तीखे सवाल भी किये हैं.

 गौरतलब है कि सोमवार 27 अगस्त को इस मामले की आंशिक सुनवाई हुई थी. जिसमें कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि आज यानि मंगलवार को निर्धारित कर दी थी. कल हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन की खंडपीठ को सीबीआई की तरफ से सीलबंद लिफाफे में मामले की जांच और प्रगति रिपोर्ट सौंपी गयी. इधर अदालत ने जांच रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट में उपस्थित सीबीआई के डीआईजी अभय कुमार सिंह से एसपी के स्थानांतरण और अधिकारियों पर काम के बोझ को लेकर सवाल पूछे. कोर्ट का कहना था कि अधिकारियों की कमी के कारण मामलों की देखरेख और अनुसंधान में विलंब हो सकता है.कोर्ट ने कहा कि इस मामले का जल्द से जल्द अनुसंधान हो,इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए.

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