मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में दिल्ली के साकेत कोर्ट का फैसला, ब्रजेश ठाकुर सहित 19 दोषी करार
सिटी पोस्ट लाइवः बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में दिल्ली के साकेत कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित 19 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया है। जानकारी के मुताबिक वहीं एक को आरोपमुक्त कर दिया गया है. बता दें कि इस मामले पर फैसला अब तक तीन बार टल चुका था, लेकिन आज कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया. ब्रजेश ठाकुर को रेप और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया है.बता दें कि ये पूरा मामला बिहार के शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों और युवतियों से दुष्कर्म से जुड़ा हुआ है.
दरअसल, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसकी रिपोर्ट कई आश्रय गृहों में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न होने की बात सामने आई थी.सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम केस को 7 फरवरी 2019 को बिहार से दिल्ली ट्रांसफर किया था. इसके बाद 23 फरवरी से इस मामले की साकेत कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. लगभग सात महीने की सुनवाई के बाद 30 सितंबर में साकेत कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था
.बीते 14 जनवरी को साकेत कोर्ट ने सभी आरोपियों के जमानती न होने के कारण फैसला टाल दिया गया. इसके अलावा आरोपियों के वकील ने एक अर्जी भी कोर्ट में लगाई थी कि लड़कियों के बयान विश्वासनीय नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में कहा था कि शेल्टर होम में लड़कियों का कत्ल भी किया गया था.
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