मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: कल हो सकता है सजा का ऐलान.
सिटी पोस्ट लाइव :बिहार (Bihar) के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण (Muzaffarpur Shelter Home Case) मामले में दिल्ली (Delhi) की साकेत कोर्ट (Saket Court) मंगलवार को सजा की अवधि पर बहस सुनने के बाद 19 दोषियों को सजा सुना सकती है.साकेत कोर्ट ने 20 जनवरी को फैसला सुनाते हुए एनजीओ संचालक ब्रजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को यौन शोषण और सामूहित दुष्कर्म के कई मामलों में दोषी करार दिया है. वहीं, मामले में एक अन्य शख्स को आरोपमुक्त भी कर दिया गया है.
ब्रजेश ठाकुर, इंदू कुमारी, मीनू देवी, मंजू देवी, चंदा देवी, नेहा कुमारी, हेमा मसीह, किरण कुमारी, रवि कुमार, विकास कुमार,. दिलीप कुमार, विजय तिवारी, गुड्डू पटेल, कृष्णा राम, रोजी रानी, रामानुज ठाकुर, रामाशंकर सिंह, डॉ. अश्विनी पिता, साइस्ता परवीन इस मामले में आरोपी हैं. मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 40 नाबालिग बच्चियों और लड़कियों से रेप और यौन शोषण होने की बात सामने आई थी.
आरोप है कि जिस शेल्टर होम में बच्चियों के साथ रेप हुआ था, वो ब्रजेश ठाकुर का है. इस मामले में ब्रजेश ठाकुर के अलावा शेल्टर होम के कर्मचारी और बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी आरोपी हैं. मामला सुर्खियों में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फरवरी में इस मामले को बिहार से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद साकेत कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है.
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