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बेगूसराय : आर्म्स एक्ट मामले में मंजू वर्मा की जमानत याचिका कोर्ट ने की ख़ारिज

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बेगूसराय : आर्म्स एक्ट मामले में मंजू वर्मा की जमानत याचिका कोर्ट ने की ख़ारिज

सिटी पोस्ट लाइव : आर्म्स एक्ट मामले में जेल में बंद पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की जमानत याचिका बेगूसराय कोर्ट ने खारिज कर दी है जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पियूष कुमार दीक्षित के न्यायालय में आज जमानत याचिका पर सुनवाई की. मंजू वर्मा की ओर से अधिवक्ता प्रभाकर कुमार वर्मा जबकि सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक राजकुमार महतो ने बहस की. मंजू वर्मा के अधिवक्ता ने बीमारी की वजह बता जमानत की गुहार लगाई, वहीं सरकारी अधिवक्ता राजकुमार महतो ने न्यायालय को बताया कि सीबीआई की छापेमारी में कारतुस बरामद हुआ था, साथ ही अभीतक उस केस की जांच जारी है, इसलिए इन्हें अभी जमानत देना ठीक नहीं. सुनवाई के बाद न्यायालय के द्वारा फैसला सुरक्षित रखा गया और लगभग डेढ़ घंटे बाद न्यायालय के द्वारा जमानत याचिका खारिज कर दी गई.

गौरतलब है कि बेगूसराय जेल में आर्म्स एक्ट मामले में बंद पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा दांत दर्द से परेशान थीं.उन्हें दूसरी बार जेल से सदर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया. मंजू वर्मा का बीपी बढ़ा हुआ था. मंजू वर्मा दांत दर्द से इतनी परेशान है कि डॉक्टर ने जब दांत निकालने से इंकार कर दिया तो वो अस्पताल में ही रो पड़ीं. मंजू वर्मा जेल सुपरिटेंडेंट से भी मिलकर अच्छे इलाज की मांग की. पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने कहा कि प्रेशर के बावजूद मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में उनके पति चंद शेखर वर्मा को दोषी नहीं पाया और निर्दोष साबित किया है. इसके लिए वह सीबीआई को धन्यवाद देती हैं. उन्होंने कहा कि वो दांत दर्द से परेशान हैं, बीपी बढ़ा हुआ है और इसके साथ पल्स रेट और हार्टबीट भी बढ़ा हुआ है इसलिए अस्पताल दिखाने आई हैं.

बेगूसराय से सुमित कुमार की रिपोर्ट

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