City Post Live
NEWS 24x7

CM नीतीश कुमार के खिलाफ हत्या के मामले पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई

- Sponsored -

- Sponsored -

-sponsored-

CM नीतीश कुमार के खिलाफ हत्या के मामले पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ दर्ज मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई हो रही है. अपने ऊपर दर्ज  हत्या के मामले को रद्द करने के लिए दायर नीतीश कुमार की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में आज  सुनवाई की जाएगी. जस्टिस प्रकाश कुमार जयसवाल की एकल पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी. यह मामला बाढ़ 1991 में हुई एक हत्या के मामले से जुड़ा है. 1 सितम्बर 2009 को बाढ़ कोर्ट के तत्कालीन एसीजेएम रंजन कुमार ने इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी पाते हुए उनपर इस मामले में ट्रायल शुरू करने का आदेश दे दिया था.

नवम्बर 1991 में बिहार में हुए लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में तब बाढ़ संसदीय क्षेत्र में सीताराम सिंह नाम के एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले को लेकर उस समय ढीबर गांव निवासी अशोक सिंह ने नीतीश कुमार सहित कुछ अन्य लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. 2009 में बाढ़ कोर्ट के तत्कालीन एसीजेएम रंजन कुमार ने नीतीश कुमार को दोषी पाते हुए उनके खिलाफ ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया था.

बाढ़ लोकसभा सीट के लिए 16 नवंबर वर्ष 1991 को हुए उपचुनाव के दौरान एक मतदान केंद्र पर कांग्रेस कार्यकर्ता और ढिबर गांव निवासी सीताराम सिंह की हत्या कर दी गयी थी. सीताराम सिंह की हत्या के मामले में बाढ़ के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने पूर्व में नीतीश और दुलारचंद को छोड़कर अन्य तीन आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया था.

ये मामला बाद में हाईकोर्ट में स्‍थानांतरित हो गया. जिसके बाद ये अब तक हाइकोर्ट में लंबित है. एक वक्त दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. लेकिन बाद में मामले की फिर से सुनवाई शुरू हुई. वर्ष 2009 से लेकर अबतक यह मामला हाइकोर्ट में लंबित है. एक समय न्यायाधीश सीमा अली खान ने इस मामले में नीतीश की पैरवी कर रहे उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह की दलीलों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. तब से इस मामले पर सुनवाई चल रही है. इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का आनेवाला फैसला नीतीश कुमार के लिए बहुत मायने रखता है.

- Sponsored -

-sponsored-

- Sponsored -

Comments are closed.