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उन्नाव कांड : भाजपा से निष्कासित विधायक सेंगर दोषी करार, अपहरण कर किया था दुष्कर्म

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उन्नाव कांड : भाजपा से निष्कासित विधायक सेंगर दोषी करार, अपहरण कर किया था दुष्कर्म

सिटी पोस्ट लाइव : उन्नाव दुष्कर्म मामले में आरोपी और पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने दोषी करार दिया है. इस मामले में देरी को लेकर कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई, कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में एक साल का वक्त क्यों लगा. इसके साथ ही सेंगर का साथी शशि सिंह भी दोषी पाया गया. बता दें सेंगर ने 2017 में एक युवती का अपहरण करने के बाद उससे बलात्कार किया था. उस समय युवती नाबालिग थी. अब इस मामले में सजा पर बहस 19 दिसंबर को होगी. इससे पहले कोर्ट में कैमरे के सामने चलने वाली कार्रवाई में जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा था कि वे मुकदमे में सीबीआई और आरोपी पक्ष की दलीले सुनने के बाद 16 दिसंबर को फैसला सुना सकते हैं.

बताते चलें यूपी की बांगरमऊ विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक बने सेंगर को इस मामले के बाद अगस्त 2019 में भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था. अदालत ने नौ अगस्त को विधायक और सिंह के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, बलात्कार और पोक्सो कानून से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे. अगर आरोप साबित हुए तो अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है.  सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में दर्ज सभी पांच मामलों को एक अगस्त को उत्तरप्रदेश में लखनऊ की अदालत से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करते हुए निर्देश दिया कि रोजाना आधार पर सुनवाई की जाए और इसे 45 दिनों के अंदर पूरा किया जाए.

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