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बालिका गृह रेप केस: सीपीओ रवि कुमार रौशन की जमानत याचिका खारिज

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सिटी पोस्ट लाइव: बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह रेप केस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सीपीओ रवि कुमार रौशन की जमानत याचिका खारिज कर दी है. सीपीओ रवि कुमार 24 जून से जेल में बंद है. रवि कुमार रौशन का परिवार अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायरा करेगा. रवि रौशन की पत्नी शिभा कुमारी ने ही सनसनीखेज आरोप लगाया था कि समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा उर्फ चंद्रेश्वर वर्मा अक्सर बालिका गृह आते जाते थे.

बालिका गृह में रहने वाली 34 लड़कियों की मेडिकल जांच रिपोर्ट मिल गयी है. इससे पहले मुम्बई की संस्था टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइसेंस की टीम ने बालिका गृह के सोशल ऑडिट रिपोर्ट में यौन शोषण का खुलासा किया था. इस मामले में सेवा संकल्प एवं विकास समिति के संचालक रसूखदार ब्रजेश ठाकुर समेत 10 आरोपी जेल में हैं. इनमें 7 महिलाएं भी है. एक आरोपी अभी भी फरार है.

इस मामले में जिला बाल कल्याण समिति के एक सदस्य विकास और जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रौशन को भी पुलिस ने जेल भेज दिया है. जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दिलीप वर्मा फरार चल रहे हैं. बालिका गृह यौन शोषण मामले में कई बड़े सफेदपोश और रसूखदार पुलिस सीबीआई के रडार पर हैं.इस बीच ब्रजेश ठाकुर के एक और आश्रय गृह से 11 महिलाओं के गायब हो जाने का एक नया मामला सामने आ गया है.पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है.

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