आम्रपाली ग्रुप की कंपनी बिहार में हुई सील, 46 हजार लोगों फ्लैट नहीं देने का आरोप
सिटी पोस्ट लाइव :सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये की वजह से आम्रपाली ग्रुप ऑफ़ कम्पनीज के सीएमडी अनिल शर्मा की मुसीबत बढ़ गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें होटल में नजरबन्द करने के बाद अब आम्रपाली ग्रुप की कंपनियों को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इसी कार्रवाई के तहत गुरुवार को राजगीर के छविलापुर लोदीपुर में चल रही चटनी फैक्ट्री को सील किया गया है.
सिटी पोस्ट लाइव के रिपोर्टर के अनुसार मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में आम्रपाली ग्रुप की फूड प्रोसेसिंग कंपनी के कमरे को सील किया गया है. गौरतलब है कि अनिल शर्मा बिहार के ही रहनेवाले हैं. उनके बिहारी होने की वजह से उनके प्रोजेक्ट्स में लाखों बिहारियों ने निवेश किया था. लेकिन अबतक 44 हजार लोगों से पैसा लेकर उन्होंने फ्लैट्स की डिलीवरी नहीं . पिछले तीन दिनों से कंपनी के मुखिया अनिल शर्मा अन्य डायरेक्टर समेत हिरासत में हैं. इन पर दिल्ली-एनसीआर में 46 हजार ग्राहकों से पैसा लेकर फ्लैट नहीं देने का आरोप है.कंपनी के जिस कमरे को सील किया गया है, उसमें सभी जरूरी कागजात मौजूद हैं. आम्रपाली बिल्डर के अटके प्रॉजेक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 7 संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया है.
गौरतलब है कि आम्रपाली बिल्डर के अटके प्रॉजेक्ट्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आम्रपाली के तीनों डायरेक्टर्स अनिल शर्मा, शिवप्रिया और अजय कुमार की पुलिस हिरासत 15 दिन के लिए बढ़ा दी है. ये तीनों पुलिस निगरानी मे नोएडा के सेक्टर-62 स्थित होटल मे रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के एसएसपी को आम्रपाली के तीन निदेशकों को शाम छह बजे के बाद होटल पार्क एसेंट ले जाने का निर्देश दिया, जहां उनके मोबाइल फोन जब्त किये जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट पहले भी बिल्डर को जेल भेजने की चेतावनी दे चुका है..
सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी से कहा था कि उन्हें सभी रुके हुए प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना होगा. कोर्ट इन सभी प्रोजेक्ट्स की पूरी मॉनिटरिंग करेगी. हालांकि, कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को अपनी रुके हुए प्रोजेक्ट्स के निर्माण के वित्तपोषण के लिए बैंकों, हुडको और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ बातचीत करने की स्वतंत्रता दी.
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