आम्रपाली बिल्डर पर चला सुप्रीम कोर्ट का डंडा, सीएमडी अनिल शर्मा होटल में नजरबंद
सिटी पोस्ट लाइव : आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन अनिल शर्मा संकट में हैं. बुधवार को पुलिस कस्टडी में लेने के बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का तेवर और भी ज्यादा सख्त हो गया है.कोर्ट ने हिरासत में लिये गये आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा और उनके साथ दो अन्य डायरेक्टरों को नजरबंद करने का निर्देश दे दिया. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही अनिल शर्मा समेत अन्य दोनों निदेशकों शिव प्रिया और अजय कुमार को पुलिस ने 9 अक्टूबर को हिरासत में लिया था. गौरतलब है कि अनिल शर्मा का बिहार से हैं. अनिल शर्मा पिछले लोक सभा चुनाव में जहानाबाद से जेडीयू के टिकेट पर चुनाव लड़े थे.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने रियल स्टेट की बड़ी कंपनी आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की. कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप द्वारा डॉक्युमेंट्स जमा करने को लेकर की जा रही लेटलतीफी पर एक्शन लेते हुए तीनों को हिरासत में लेने का निर्देश दिया था. इसके बाद आम्रपाली रियल स्टेट ग्रुप के सीएमडी अनिल कुमार शर्मा समेत शिव प्रिया और अजय कुमार को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था.
गुरुवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख तेवर अपनाते हुए तीनों डायरेक्टरों को नजरबंद करने का निर्देश दिया. मीडिया में आ रही खबर के अनुसार कोर्ट ने तीनों डायरेक्टरों को नोएडा के होटल में नजरबंद रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि नजरबंद के दौरान इन तीनों के फोन के इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी रहेगी. कोर्ट ने सभी कंपनियों को दस्तावेज मांगे हैं.
कोर्ट ने ग्रुप के सभी 46 कंपनियों की अचल संपत्तियों और बैंक अकाउंट अटैच करने के निर्देश दिए थे. साथ ही 2008 से अब तक के बैंक अकाउंट की जानकारी भी मांगी थी और इन्हें सीज करने का निर्देश दिया था. मंगलवार को जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने कहा था कि लुकाछुपी का खेल बहुत हुआ. अब जब तक आप हमारे आदेशों का पालन नहीं करेंगे, दस्तावेज नहीं सौंपेंगे, तब तक पुलिस हिरासत में ही रहेंगे. इसी के बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने और भी तल्ख टिप्पणी करते हुए हिरासत में लिये गये तीनों डायरेक्टरों को नजरबंद करने का निर्देश दिया है.
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