City Post Live
NEWS 24x7

अपहरण कर कई दिनों तक करता रहा रहा बलात्कार, गौ मांस खिला धर्म परिवर्तन करने की कोशिश

- Sponsored -

-sponsored-

- Sponsored -

सिटी  पोस्ट लाइव : समाज में कई तरह के लोग होते हैं. एक वो जिन्हें लोगों की भलाई करने में मजा आता है. दूसरे वो लोग जिन्हें अपराध करने और कुकर्म करने में मजा आता है. ऐसे लोग या तो मानसिक विक्षिप्त होते हैं. इनका इलाज सिर्फ कानून के डंडों से ही किया जा सकता है. ताजा मामला सुपौल से सामने आई है. जहां दो बच्चों की मां को अपहरण कर लिया गया. उसके बाद कई दिनों तक मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया. इससे भी मन नहीं भरा तो गौ मांस खिलाकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया. ये सारी घटना महिला के साथ घटित हुई. मामले का खुलासा तब हुआ जब वो महिला किसी तरह से दुष्कर्मियों के चंगुल से छुटी.

जानकारी अनुसार सुपौल के भीमपुर थाना क्षेत्र के केवला गांव निवासी एक हिंदू महिला को गैर संप्रदाय के व्यक्ति द्वारा जबरन अपहृत कर लिया गया. पीड़ित महिला ने  पीड़िता ने आवेदन में बताया है की इसी वर्ष 30 जून को शाम 7 बजे जब वो अपने घर से शौच के लिए बाहर निकली थी, इसी क्रम में आरोपी कलीम ने उसका अपहरण कर लिया और आंख मुंह बंद करके गाड़ी में बिठाकर कहीं ले गया. बाद में उसे एक कमरे में बंद कर रखा गया. इस दौरान लगातार महिला से बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया. उसके साथ मारपीट और जोर जबर्दस्ती गौ मांस भी खिलाया जाता रहा.

पीड़िता के अनुसार महीने भर से अधिक एक ही कमरे में बंद होने के बाद उसे पता चला कि वह फारबिसगंज के किसी घर में बंद है. शनिवार सुबह उसे ट्रेन के माध्यम कहीं ले जाया जा रहा था, इसी दौरान उसने चालाकी से किसी व्यक्ति का मोबाइल मांगकर अपने स्वजनों की को इसकी सूचना दे दी. परिजन विश्व हिंदू परिषद छातापुर इकाई के कार्यकर्ताओं के साथ फारबिसगंज स्टेशन पहुंच गए और पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया. उन्होंने घटना के आरोपी मोहम्मद कलीम को भी मौके से ही पकड़कर भीमपुर थाना के सुपुर्द कर दिया.

महिला ने थाना क्षेत्र के ही चापीन वार्ड नंबर 13 निवासी मोहम्मद कलीम पर अपहरण कर दो महीने तक फारबिसगंज में रखने, जोर जबर्दस्ती, लगातार यौन शोषण करने, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने एवं जबरदस्ती गौ मांस खिलाने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई गई है. वहीं इस संबंध में भीमपुर थानाध्यक्ष सुबोध यादव ने बताया कि पीड़िता द्वारा दिये आवेदन के आधार पर सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

-sponsored-

- Sponsored -

-sponsored-

Comments are closed.