नाबालिग रेप केस के आरोपी राजबल्लभ यादव समेत 6 दोषी करार, 21 को कोर्ट देगी सजा
सिटी पोस्ट लाइव : रेप के आरोप में जेल जाने के बाद पार्टी से निलंबित नवादा से आरजेडी के विधायक राजबल्लभ यादव के भाग्य का फैसला लगभग अब हो गया है. नवादा बलात्कार कांड में सभी अभियुक्त दोषी करार दिए गए हैं. जिसपर कोर्ट 21 दिसंबर को सजा सुनाएगी. बता दें नाबालिक से दुष्कर्म करने के आरोप में वर्ष 2016 के फरवरी में एक नाबालिग से बलात्कार किए जाने के एक मामले में जून 2016 में निलंबित आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव जब आज कोर्ट में सुनवाई के लिए जा रहे थे तो उनके चेहरे पर मुस्कान छलक रही थी. लेकिन जब सुनवाई के बाद निकले तो बेहद उदास थे. उनका चेहरा लटका हुआ था. उन्हें पहले यकीन था कि कोर्ट और कानून उन्हें दोषी करार नहीं करेगी. लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया.
बता दें पटना सिविल कोर्ट परिसर में स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने आरजेडी से निलंबित विधायक के साथ अन्य 5 भी दोषी करार दिया है. मामले में 21 दिसम्बर को सजा सुनाई जाएगी. बीते 4 दिसंबर को हुई सुनवाई के बाद विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने आरोपपत्र पर दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. गौरतलब है कि दोनों पक्षों की करीब चार महीने तक गवाही चली. अभियोजन की ओर से 22 और बचाव पक्ष की ओर से 15 गवाहों ने गवाही दी है. बताते चलें 2016 में नालंदा की एक नाबालिग लड़की को नवादा ले जाकर दुष्कर्म किया गया था. दुष्कर्म की घटना नवादा में राजबल्लभ यादव के चार मंजिला मकान में हुई थी.
इसके बाद बिहारशरीफ महिला थाने में दुष्कर्म की प्राथमिकी 9 फरवरी 2016 को दर्ज हुई थी. लड़की ने इसका आरोप विधायक राजबल्लभ यादव पर लगाया था. बिहारशरीफ की रहने वाली छात्रा को उसकी पडोसी सुलेखा देवी यह कहकर अपने साथ ले गई थी कि उसे एक जन्मदिन की पार्टी में चलना है. छात्रा जब उसके साथ एक घर में पहुंची तो वहां कोई पार्टी नहीं चल रही थी. वहां विधायक राजबल्लभ मौजूद थे.वहीँ उसके साथ गैंग रेप किया गया. मामले में राजबल्लभ यादव जेल में हैं. पुलिस ने मामले में आरोप पत्र 20 अप्रैल 2016 को दायर किया, जबकि अदालत ने संज्ञान 22 अप्रैल 2016 को लिया था. अदालत ने आरोपितों के खिलाफ 6 सितंबर 2016 को आरोप गठित किए थे
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