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लॉकडाउन में केवल 4 घंटे खुली रहेगीं दुकाने, क्या करें या क्या नहीं जानें.

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सिटी पोस्ट लाइव :  कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखत हुए बिहार सरकार ने मंगलवार से लॉकडाउन लगा दिया है. राज्य में यह 5 मई से 15 मई तक प्रभावी रहेगा. पाबंदियों और छूट को लेकर भी सरकार ने गाईडलाइन जारी कर दिया है. फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध इत्यादि की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी. आवश्यक सेवा जैसे मेडिकल स्टोर, लैब, पेट्रोल पंप इत्यादि में ये बंदिशें लागू नहीं होंगी. सभी तरह के स्कूल, कोचिंग समेत शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी. रेल परिचालन पहले की तरह सामान्य रूप से होगा.

राज्य में लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे. इसके साथ ही बिहार के सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल बंद रहेगें.रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की छूट होगी जो सुबह 9 से शाम 9 बजे तक रहेगी. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ही डिलीवरी की जाएगी.

बैंकिंग, बीमा और एटीएम संचालन से जुड़े प्रतिष्‍ठान,सभी प्रकार के निर्माण कार्य,ई-कार्मस से जुड़ी गतिविधियां,कृषि और इससे जुड़े काम,प्रिंट और इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया,पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से सम्‍बन्धित खुदरा और भंडारण प्रतिष्‍ठान,आवश्‍यक खाद्य सामग्री, फल और सब्‍जी (ठेला पर घूम-घूम कर बिक्री सहित) मांस-मछली/ दूध/ पीडीएस की दकानें बंदिशों से मुक्त रहेगीं. लेकिन समय तय है सुबह सात बजे से 11 बजे पूर्वाह्न तक.

कोल्‍ड स्‍टोरेज ओर वेयर हाउसिंग सेवाएं,निजी सुरक्षा सेवाएं जारी रहेगीं.वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगा.15 मई तक बिहार में सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी. भारतीय रेल से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति दी जाएगी. इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस-ऑटो में बैठने की क्षमता 50 फीसदी ही रहेगी। यात्रा के लिए बाहर निकले लोगों का टिकट ही उनका पास होगा.

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