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ऑड-ईवन के आधार पर पटना में खुलेंगी दुकानें, नई गाइडलाइन जारी.

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सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में कोरोना ने हाहाकार मचा दी है.पटना का हाल सबसे ज्यादा बेहाल है. पटना में दुकानों को खोलने को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से नई गाइडलाइन (New Guideline) जारी की गई है. नई गाइडलाइन के मुताबिक जिले की सभी दुकानों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. उनके खोलने की तिथि निश्चित की गई है. पहली कैटेगरी के तहत खुलने वाली सभी दुकानें हफ्ते के सातों दिन खुलेंगे जिसमें किराना, मेडिकल, निजी क्लीनिक, ई-कॉमर्स सेवा, फल, सब्जी मंडी, पशु चारा की दुकानें, मीट एवं मछली की दुकानें, अनाज मंडी, होम डिलेवरी सेवा, सभी अस्पताल, डेयरी, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, पेट्रोल पंप, निर्माण सामग्री से जुड़ी दुकानें, ऑटोमोबाइल टायर से संबंधित दुकानें शामिल हैं.

दूसरी कैटेगरी की दुकानें  हफ्ते में सिर्फ तीन दिन ही खोलने का आदेश दिया गया है.ये  दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही निर्धारित समय तक ही खोली जा सकेंगी. जिसमें इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि शामिल है. इसके अलावा सैलून एवं पार्लर, फर्नीचर की दुकान और सोना-चांदी की दुकानें में शामिल हैं.

तीसरी श्रेणी के तहत दुकानों को सिर्फ मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खोलने के आदेश दिए गए हैं. इनमें कपड़े और रेडीमेड कपड़े की दुकानें, जूता-चप्पल की दुकान, ड्राई क्लीनर्स, बर्तन की दुकान, स्पोर्ट्स खेलकूद की सामग्री से संबंधित दुकान और कृषि कार्य यंत्र से जुड़ी दुकानें के अलावा वो सभी दुकानें जो उपरोक्त किसी सूची में ना हो वो शामिल की गई हैं. रविवार को श्रेणी दो और तीन के तहत आने वाली सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है.

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