सिटी पोस्ट लाइव : क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ लगातार दो दिनों की बैठक के बाद राज्य में कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने जारी प्रतिबंधों में इजाफा कर दिया है. अब दुकानें शाम 6 बजे की जगह शाम बजे ही बंद हो जाएंगी. यह प्रतिबंध आज गुरुवार से लागू हो गया है. रात्रि कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बैठक के बाद कहा कि प्रतिबंध 15 मई तक लागू रहेंगे.
विवाह समारोह के लिए 50 एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की सीमा रहेगी. विवाह समारोह के लिए कर्फ्यू में रात 10 बजे तक छूट रहेगी लेकिन डीजे नहीं बजेगा. जिला प्रशासन जरूरत के मुताबिक क्षेत्रवार, मोहल्लावार दुकानों को अल्टरनेट-डे पर खोलने पर निर्णय लेगा. जरूरत पड़ने पर भीड़ भाड़ वाली मंडियों पर भी प्रतिबंध लगाएगा और उन्हें खुले जगह में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा. कोरोना से मौत के मामलों में अंतिम संस्कार राज्य सरकार अपने खर्च पर कराएगी.
गौरतलब है कि कोरोना मरीजों के ईलाज में काफी परेशानी हो रही है.अस्पतालों में बेड नहीं हैं और डॉक्टर्स की भारी कमी है.इस संकट को देखते हुए सरकार ने एलोपैथिक, आयुष, यूनानी, डेंटिस्ट डॉक्टरों, टेक्नीशियन, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ व एनसथेटिस्ट की वाक इन इंटरव्यू से 1 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त करने का फैसला लिया है. सरकारी अनुभव का सर्टिफिकेट भी मिलेगा. रिटायर्ड डॉक्टरों, एलोपैथिक, आयुष, डेंटिस्ट की भी सेवा लेंगे.
सभी वेंटीलेटर को चालू होंगे. डीएम को स्थानीय व्यवस्था के तहत निजी क्षेत्र के सहयोग से वेंटीलेटर को चलाने के लिए प्राधिकृत किया गया है.आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए और मशीनें खरीदी जाएंगी. चुनाव से लौटे पुलिसकर्मियों का टेस्ट होगा.एंबुलेंस- हर जिले में किराए पर एम्बुलेंस लिए जाएंगे. सभी जिले स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े और सुझाव हर दो दिन पर स्वास्थ्य विभाग को भेजेंगे. निजी अस्पताल जो केवल कोरोना मरीजों के इलाज में लगे हैं उनकी समस्या के निबटारे के लिए स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था बनेगी.कोरोना से मौत के अंतिम संस्कार का खर्च सरकार उठाएगी.
कंटेन्मेंट जोन से जुड़े फैसले भी लिए गए हैं. डीएम जरूरत के हिसाब से कंटेन्मेंट जोन गठित करेंगे. वह सब्जी, फल, मांस, किराना व दवा की दुकानों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने के लिए सक्षम होंगे. सार्वजनिक परिवहन, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्य, ई कॉमर्स, दवा दुकान व प्रतिष्ठान फल-सब्जी की फेरी, कृषि कार्य, होटल से रात्रि 9 बजे तक टेक होम की अनुमति होगी.शादी में 50 व अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति ही शामिल हो पाएंगे.विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की सीमा रहेगी. विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रभावी होगी. विवाह समारोह में डीजे पर प्रतिबंधित रहेगा.सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ काम करेंगे। लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे. कार्यालय अपराह्न 4 बजे बंद होंगे. डीएम धारा 144 का सख्ती से अनुपालन करेंगे.
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