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कोरोना के बढ़ते ख़तरे को लेकर SC का बड़ा फैसला, कैदियों को पेरोल पर छोड़ने का आदेश

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सिटी पोस्ट लाइव : देश में कोरोना संक्रमण की रफ़्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. रोजाना 4 लाख से अधिक मामले हर रोज सामने आ रहे हैं. यही नहीं मरने वालों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है. बता दें आज पूरे देश में रिकॉर्ड 4 हजार से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. इस महामारी से न अमीर बच रहे हैं और न गरीब. चाहे बड़ी गाड़ी वाले हों या साईकिल चलाने वाले. सभी इसकी जद में हैं. हद तो ये है कि ये बिमारी चार दिवारी के भीतर बंद कैदियों तक को नहीं छोड़ रही.

बता दें कोरोना संक्रमण से जहां आम लोगों की जान खतरे में है, तो वही कैदी भी लगातार संक्रमित हो रहे हैं. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट ने जेलों से कैदियों की संख्या घटाने के लिए अहम आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य पिछले साल जारी निर्देश का पालन करें. जिन कैदियों को पिछले साल छोड़ा था, उनकी फिर अंतरिम रिहाई हो. जिनको पेरोल मिली थी, उन्हें फिर 90 दिन के लिए छोड़ा जाए. कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी साफ किया है कि बहुत जरूरी मामलों में ही गिरफ्तारी होनी चाहिए.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नियुक्त कमेटी से कहा है कि नए कैदी जो सशर्त रिहाई की योग्यता रखते हैं, उनकी रिहाई पर भी विचार हो. जाहिर है पिछले दिनों देश के कई जेलों में कोरोना विस्फोट देखने को मिला था. यही नहीं बिहार के बाहुबली और पूर्व संसद शहाबुद्दीन की भी मौत कोरोना से हो गई थी, साथ ही अंडरवर्ड डाउन के साथी रहे छोटा राजन की भी कोरोना से मौत हो गई.

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