सिटी पोस्ट लाइव: एक तरफ कोरोना अपना कहर बरपा रहा है. वहीं सरकार द्वारा इससे बचने की पूरी कोशिश की जा रही है. साथ ही लोगों की रक्षा के लिए गाइडलाइन्स जारी कर रही है. इसी क्रम में पटना हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है. दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने बिहार के कोविड अस्पतालों के निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का आदेश एम्स के डायरेक्टर और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को दिया है.
इसके साथ ही कोर्ट ने इस दो सदस्यीय कमेटी को मंगलवार को एनएमसीएच का दौरा कर रिपोर्ट देने को कहा है. साथ ही इस कमेटी को कोविड अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने का भी अधिकार दिया है. बता दें कि, कोरोना को लेकर सोमवार को शाम साढ़े चार बजे से शुरू हुई सुनवाई रात साढ़े आठ तक चली. इस दौरान कोरोना से जुड़े हर एक मुद्दों और पहलुओं पर विचार किया गया.
साथ ही इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कोविड कंट्रोल के लिए अब तक बने एक्शन प्लान के बारे में जानकारी राज्य सरकार से मांगी है. कोर्ट ने यह भी कहा कि कोरोना के दूसरे फेज में ऑक्सीजन तथा इमरजेंसी दवा एवं बेड की कमी से कोरोना मरीज की मौत होना मानव अधिकार का उल्लंघन है. बता दें कि, केंद्र से लगातार डॉक्टर, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की मांग की जा रही है लेकिन अब तक केवल सरकार की तरफ से आश्वासन ही मिल पाया है.
इसके साथ ही14 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा था कि बिहटा के ESIC हॉस्पिटल में कोरोना स्पेशल अस्पताल चलाने के लिए सेना से 50 डॉक्टर की मांग की गई थी. लेकिन 4 दिन बाद भी सेना की तरफ से डॉक्टर नहीं मिल सके हैं. वहीं कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी को डोर करने, बिहटा ESIC अस्पताल को जल्द चालु कर सभी जरूरत की चीजों को उपलब्ध कराने को लेकर आदेश दिया है. साथ ही पूरा-पूरा ब्योरा भी मांगा है.
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