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कोरोना सक्रमितों की मौत पर परिजनों को मिलेंगे 4 लाख रुपये, जानें आवेदन की प्रक्रिया

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सिटी पोस्ट लाइव: कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में अपना कहर बरपाया. इसके कारण लाखों लोगों की जानें चली गयी. वहीं, बिहार में भी कोरोना की दूसरी लहर ने काफी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. हर तरह चीख-पुकार मची रही. इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना संक्रमितों की मौत पर उसके परिजनों को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया था. लेकिन, कई ऐसे परिजन हैं जिन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है.

सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि, यदि किसी अन्य शहर में भी इलाज के दौरान कोई बिहारी अपनी जान गंवाता तो उनके परिजनों को भी कोरोना मुआवजा के रूप में चार लाख रुपये मिलेंगे. लेकिन, कई ऐसे लोग हैं जो अब तक इससे वंचित हैं. कई लोगों को इस मुआवजे को पाने की प्रक्रिया भी नहीं पता है. वैसे लोग अब सरकार को मुआवजा के लिए आवेदन दे सकते हैं. उसके लिए एक उचित प्रक्रिया है.

मुआवजे को लेने के लिए कोरोना से मौत का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी होना जरूरी है. कोरोना पॉजिटिव की मौत होने पर मुआवजे के लिए आपदा विभाग या संबंधित सीओ के यहां आवेदन किया जाता है. आवेदन दोनों में से किसी भी एक स्थान पर किया जा सकता है.  जानकारी के मुताबिक, आवेदन के साथ कुछ दस्तावेजों की भी जरूरत होती है. इनमें कोरोना से मौत का प्रमाण-पत्र के अलावा आवासीय प्रमाण पत्र तथा आश्रित के पासबुक की फोटोकॉपी शामिल है.

बता दें कि, कोरोना का संक्रमण अब काफी सामान्य हो गया है. वहीं, बिहार में भी काफी कुछ सामान्य हो गया है. हालांकि, कोरोना का खतरा अब तक कम नहीं हुआ है. बिहार में कोरोना का रिकवरी रेट 98.63 प्रतिशत पहुंच चूका है. वहीं, मरीजों की संख्या शुक्रवार शाम तक महज 263 ही रह गई है.

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