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सरकार ने जारी की धार्मिक स्थल और नौकरी पर जाने की नई गाइडलाइन

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सिटी पोस्ट लाइव: लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे-धीरे खुल रहा है. 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खोल दिए जायेंगे. लेकिन अब धार्मिक स्थलों पर जाने आने के लिए कई नियम का आपको पालन करना पड़ेगा। जिसे लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों के धर्मस्थलों, मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति दी थी। अनलॉक- 1 के तहत 8 जून से इन जगहों को खोलने की सरकार ने इजाजत दी थी।

तो वही केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को कामकाज को लेकर गाइडलाइन जारी की है। जिसमे कहा गया है कि गर्भवती महिलाएं, 65 साल से ऊपर के लोग और ऐसे लोग जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां है, वे काम पर जाने से बचें। वर्क प्लेस पर शारीरिक दूरी, सफाई, सैनिटाइजेशन की बात भी जारी गाइडलाइन में कही गई है। इसमें कहा गया है कि दफ्तरों में थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए।

श्रद्धालुओं को धर्मस्थल पर सार्वजनिक आसन इस्तेमाल करने के स्थान पर अपना आसन या चटाई लानी होगी और उसे अपने साथ ही वापस ले जाना होगा। धर्मस्थलों पर प्रसाद जैसी भेंट नहीं चढ़ाई जाएंगी और न ही पवित्र जल का छिड़काव या वितरण किया जाएगा। सामुदायिक रसोई, लंगर और अन्न दान इत्यादि की तैयारी और भोजन के वितरण में शारीरिक दूरी के मानकों का पालन किया जाएगा।

सभी धर्मस्थल प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित होगी । इसके अलावा वहां सिर्फ बिना लक्षणों वाले मास्क लगाए गए श्रद्धालुओं को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। श्रद्धालुओं को साबुन से हाथ-पैर धोकर परिसर में जाने के लिए कहा गया है। धर्मस्थल पर प्रतिमाओं और धार्मिक पुस्तकों को छूने की अनुमति नहीं होगी। कोविड-19 के एहतियाती उपायों के बारे में ऑडियो-वीडियो के जरिये जागरूकता भी फैलाई जाएगी।

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