सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लग गया. आज से इसका इस्तेमाल और परिवहन के साथ बिक्री अपराध होगी. ऐसा करने वालों को जेल तक हो सकती है. सरकार की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री, परिवहन और उपयोग पर दंडात्मक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. बिहार में एक दिन में 60 टन से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है. जिसे लेकर एकबार फिर सरकार सजग दिख रही है.
लोग अब इसकी खरीद-बिक्री नहीं कर सकेंगे. यदि किसी ने इसका उपयोग किया तो उसे एक लाख रुपए का जुर्माना और पांच साल तक की सजा हो सकती है. इस बाबत गजट जारी किया गया है. अब इन नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत अधिकतम पांच वर्षों के कारावास के साथ अधिकतम एक लाख रुपया जुर्माना अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है.
प्लास्टिक इंडस्ट्रीज से जुड़े लोगों का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से 25 पैसे में काम चल जाता था लेकिन अब डेढ़ रुपए तक का खर्च बढ़ जाएगा। ऐसे में प्रतिबंध लगाने के बाद सामान के दाम का भी बढ़ सकते हैं। इससे व्यापारी और उपभोक्ता दोनों की जेब ढीली होगी. सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत प्लास्टिक की वैसी चीजें आती हैं, जिन्हें हम एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं. बीते महीने जून में ही इसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी थी. इनको जलाने से विषाक्त गैसों का उत्सर्जन होता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
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