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मोतिहारी : असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना का राधामोहन सिंह ने किया शुभारम्भ

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मोतिहारी : असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना का राधामोहन सिंह ने किया शुभारम्भ

सिटी पोस्ट लाइव : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना का जिला स्तरीय औपचारिक शुभारम्भ कार्यक्रम का उद्घाटन, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने नगर भवन, मोतिहारी में किया। इस अवसर पर सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि आजादी के इतने वर्षों के बाद जब एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो उसने गरीबों की समस्याओं और उनके दर्द को समझा। श्री सिंह ने कहा कि मजदूरों को हमारे प्रधानमंत्री मंत्री ने श्रम योगी कह कर गरिमा और सम्मान प्रदान किया जो जीवन का संघर्ष करते हुए राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं।केंद्र सरकार ने उनके लिए कल्याणकारी पेंशन योजना की शुरुआत की और इस जैसी कई ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों और मजदूरों के कल्याण के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई गई हैं।यह इस लिए संभव हो पाया कि हमारे प्रधानमंत्री एक चाय बनाने वाले मजदूर के बेटा हैं जिन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा है।

केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने इस योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि असंगठित क्षेत्र के घरेलू नौकर,रिक्शा चालक, ड्राइवर, प्लम्बर,ठेला चालक,फेरी वाले,मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता, सिर पर सामान ढोने वाले,पत्थर तोड़ने वाले,सपेरे,कूड़ा बीनने वाले,धोबी,कृषि श्रमिक,निर्माण कार्य मे लगे श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हस्तकरघा श्रमिक, चमड़े का कार्य काटने वाले श्रमिक, ऑडियो विजुअल श्रमिक या ऐसे ही अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिकों में।लिये यह योजना चलाई गई है।ऐसे श्रमिक जिनकी उम्र 18 से 40 आयु वर्ग की है और जिनकी मासिक आय 15 हजार से कम है उन्हें इस पेंशन का लाभ मिलेगा।55 रुपया से 200 रुपये मासिक योगदान देना होगा और 60 वर्ष की आयु होने पर तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगा।इसके लिए आधार कार्ड,बैंक पासबुक,फोटो और OTP जेनेरेट करने के लिये मोबाइल हैंड सेट लाना आवश्यक होगा।

श्री सिंह ने कहा कि संगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक(ईपीएफ/एनपीएस/ईएसआईसी में सदस्य) इसके पात्र नहीं होंगे साथ ही आयकर प्रदान करने वाले इसका लाभ उठाने के पात्र नहीं होंगे।यह पेंशन स्कीम स्वैच्छिक एवं अंशदायी(कंट्रीब्यूट्री)स्कीम है जिसके तहत अंशदाता को 60 वर्ष की उम्र होने पर तीन हजार प्रति माह न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी तथा यदि अंशदाता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे स्थिति में उसके पति/पत्नी को पेंशन का 50 प्रतिशत भाग पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त होगा।यह पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी को दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत प्रगति के मामले में हमारे जिला का स्थान दूसरा है।हमारी कोशिश है कि हमारा जिला पहले स्थान पर आ जाये। गौरतलब है कि श्रम योगी मानधन योजना के तहत पेंशन से संबंधित निबंधन का कार्ड 12 लागों के बीच वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री,बिहार सरकार प्रमोद कुमार, कल्याणपुर विधायक सचिन्द्र प्रसाद सहित विभागीय पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में लाभुक उपस्थित थे।

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