बंगला आवंटन को लेकर पटना हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस किया जारी
सिटी पोस्ट लाइव : राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन बंगला आवंटित किए जाने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार समेत राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए, 11 फरवरी तक जबाव तलब किया है. अदालत ने नोटिस जारी करते हुए नीतीश सहित सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से यह पूछा है कि उनको आजीवन आवास आवंटन किये जाने संबंधी आदेश और कानून को क्यों नहीं असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया जाय. अदालत ने बिहार स्टेट स्पेशल सेक्युरिटी ग्रुप कानून के तहत मिलने वाले सुरक्षा के संबंध में भी जवाब तलब किया है. अदालत ने इन पूर्व मुख्यमंत्रियों से पूछा है कि जिनके पास पटना में अपना निजी मकान है, वह क्यों नही पूरी सुरक्षा के साथ अपने निजी मकान में रहते हैं.
मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा तेजस्वी यादव की अपील पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को आवास आवंटन संबंधी दिए गए पत्र पर खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मंगलवार को सुनवाई कर यह निर्देश दिया. मालूम हो कि तेजस्वी यादव द्वारा दायर अपील पर बहस करते हुए उनके अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि एक ओर जहाँ तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने को कहा गया है, वही राज्य सरकार ने कई पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है जो लागू है.
कई पूर्व मुख्यमंत्री इसका लाभ भी ले रहे हैं. अदालत को यह भी बताया गया था कि वर्तमान मुख्यमंत्री को दो आवास मुख्यमंत्री के रूप में और एक आवास पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में आवंटित है. मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि इसी तरह का निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी लिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी चर्चा अपने आदेश में करते हुए यह दर्शाया है कि कैसे राज्य सरकार का यह कानून प्रथमद्रष्टया गलत प्रतीत हो रहा है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.
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