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नियोजित शिक्षकों हर हाल में EPF का लाभ देने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

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नियोजित शिक्षकों हर हाल में EPF का लाभ देने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश.

सिटी पोस्ट लाइव : पटना हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है.हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के हक़ में एक बड़ा फैसला दिया है.पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को हर हाल में ईपीएफ का लाभ देने का आदेश दिया है. पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस आशुतोष कुमार की अदालत ने बिहार सरकार को यह आदेश दिया है. कोर्ट के इस आदेश से नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी.गौरतलब है कि इसके पहले भी हाईकोर्ट ने ईपीएफ देने को लेकर सरकार को आदेश दिया था.

गौरतलब है कि राज्य के नियोजित शिक्षक ईपीएफ की सुविधा से अबतक वंचित हैं. इसको लेकर अरवल, औरंगाबाद और भोजपुर के कुछ शिक्षकों की ओर से पटना हाईकोर्ट में एक वाद दायर किया गया था. मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने 17 सितम्बर 2019 को अपने आदेश में सभी प्रकार के नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ और एमपी एक्ट 1952 का लाभ देने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने इसे सुनिश्चित करने का जिम्मा ईपीएफओ के क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर को दिया है. कार्रवाई के लिए 60 दिनों की मोहलत दी गयी है. अब एक बार फिर से पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को यह आदेश दिया है.

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