सिटी पोस्ट लाइव: पूरे देश में कोरोना संक्रमण के प्रभाव के कारण काफी कुछ पर प्रतिबंध लगाये गए थे. वहीं, बिहार में भी संक्रमण को देखते हुए काफी जगहों पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया गया था. वहीं, अब कोरोना का संक्रमण सामान्य होने लगा है. इसके साथ ही धीरे-धीरे सरकार की तरफ से भी काफी कुछ में छूट दी गयी है. दरअसल, खबर सामने आ रही है कि, पटना हाईकोर्ट में अब फिजिकल सुनवाई के लिए 27 सितम्बर से परमिशन दे दी गयी है. जानकारी के मुताबिक, सप्ताह के चार दिन फिजिकल कोर्ट तो वहीं एक दिन वर्चुअल सुनवाई होगी.
बता दें कि, कोरोना के नए गाइडलाइन्स जारी किये गए हैं. उसके मुताबिक पटना हाईकोर्ट में 27 सितंबर से शुरू होने वाले फिजिकल कोर्ट के लिए हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एसओपी जारी किया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट परिसर तथा कोर्ट रूम में प्रवेश के लिए नए नियम बनाये गए हैं. जारी किये गए नए नियमों के मुताबिक हाईकोर्ट के गेट संख्या एक से जजों के आने-जाने की व्यवस्था है, जबकि गेट संख्या तीन से वकील और उनके मुंशी तथा हाई कोर्ट कर्मी को प्रवेश करने की अनुमति होगी.
इसके साथ ही थर्मल स्कैनिंग के बाद ही हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश की करने की अनुमति मिलेगी. वहीं, यदि कोई सर्दी, बुखार या खांसी से पीड़ित है तो उसे कोर्ट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी. हाईकोर्ट की ओर से जारी ई-पास धारी को कोर्ट रूम में प्रवेश करने की अनुमति होगी. इसके साथ ही जो कोई भी कोर्ट में प्रवेश करेंगे उन्हें कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करना अनिवार्य होगा.
Comments are closed.