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अनलॉक-1 में सरकारी अफसरों-कर्मियों के लिए गाइ़डलाइन जारी, जानिए क्या करना होगा…

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सिटी पोस्ट लाइव : बिहार सरकार ने अनलॉकडाउन-1 को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पदाधिकारियों के लिए नया गाइडलाइन जारी कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, डीजीपी प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र भेंज दिया है..सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किए गए दिशा-निर्देश में कहा गया है कि सभी कर्मियों-पदाधिकारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. कार्यालय में बैठने की इस तरह की व्यवस्था हो कि जिसमें 2 कर्मी एक-दूसरे के सामने नहीं बैठ सकें. सभी कर्मियों को अपने हाथ से उनके आंख- नाक व मुंह को छूने से बचना चाहिए. खांसते समय सभी कर्मियों को अपने मुंह को हाथ से ढंकना चाहिए, तथा हाथ को साबुन एवं पानी से कम से कम 20 सेकंड तक धोना होगा.

की बोर्ड, टेलीफोन, दरवाजे की कुंडी जसी बार-बार उपयोग में लाने वाली वस्तु जैसे की नियमित सफाई करने और कर्मियों को दूसरे कर्मियों के उपयोग की सामग्री प्रयोग में नहीं लाने का निर्देश दिया गया है.जिन कर्मियों को सीढ़ी के उपयोग करने में कठिनाई हो उन्हें छोड़कर सभी कर्मियों को सीढ़ी का उपयोग करना चाहिए. लिफ्ट का उपयोग 4 से ज्यादा व्यक्ति नहीं करेंगे, लिफ्ट में अंदर की तरफ मुंह करके खड़ा होंगे ना कि एक दूसरे के सामने मुंह करके. यथासंभव केंद्रीय कृत वातानुकूलन का उपयोग तत्काल नहीं किया जाएगा.

सामान्य प्रशासन विभाग ने आगे कहा है कि सभी कर्मी कार्यालय भवन में प्रवेश हेतु एक ही प्रवेश द्वार का उपयोग नहीं करेंगे.जो कर्मी कोरोना मरीज के संपर्क में आ गए हों वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित s.o.p. के तहत अपने आप को फौरन क्वारंटीन करेंगे. भोजनावकाश के दौरान सामूहिक भोजन करने से बचा जाए. जिन कर्मियों का कोविड-19 जांच के लिए नमूना लिया गया हो वह तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को देंगे तथा जांच का परिणाम आने तक कार्यालय नहीं आएंगे. कार्यालय भवन में एक जगह भीड़ इकट्ठा करना मना है. सार्वजनिक स्थल पर थूकना निषिद्ध है .मीटिंग यथा संभव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी.

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