हर प्रवासी मजदूर को नहीं मिलेगी 1 हजार की राशि, बिहार में जिसका अकाउंट होगा उसी को मिलेगा.
सिटी पोस्ट लाइव : बाहर से आनेवाले प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार सरकार ने 1 हजार रू देने का ऐलान किया है.लेकिन इसका फायदा सबको नहीं मिलेगा. उन्हीं मजदूरों को एक-एक हजार की राशि दी जाएगी जिनका बैंका अकाउंट बिहार में उनके नाम से होगा. उन्हीं लोगों को प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता राशि दी जाएगी.इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया है. आदेश में कहा गया है कि ट्रेनों के अतिरिक्त अन्य माध्यम से बिहार आए प्रवासी मजदूर क्वॉरेंटाइन कैंप में रह रहे हैं, उन्हें प्रति व्यक्ति ₹1000 की दर से प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता की राशि दी जाएगी.इसी राशि में 500 रू की अतिरिक्त सहायता राशि भी शामिल होगी.
प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता की राशि उन्हीं को दी जाएगी जिनका बैंक खाता बिहार राज्य में संधारित है तथा बैंक अकाउंट उनके नाम से हो.प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता की राशि का भुगतान प्रखंड क्वॉरेंटाइन कैंप में 14 दिन रहने के बाद ही मान्य होगा.ट्रेन से आए मजदूरों के बैंक खाते में प्रति व्यक्ति ₹1000 की दर से पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान किया जाएगा.
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