सरकार का बड़ा फैसला: रंग- दृष्टि दोष वालों का भी अब बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर देश में लागू हो गया नया कानून, जानिए अब आपको क्या मिलेगा फायदा.
सिटी पोस्ट लाइव : ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर सरकार ने अब लोगों को बड़ी राहत दे दी है. रंग- दृष्टि दोष की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाने वालों लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की मंजूरी दे दी गई है.सरकार ने यह फैसला किया है कि हल्के व मध्यम दृष्टि दोष से ग्रसित लोग आरटीओ से प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे. सरकार के फैसले के बाद ऐसे लोगो को मेडिकल टेस्ट में फेल नहीं किया जाएगा.परिवाहन मंत्रालय ने गुरुवार को अंतिम अधिसूचना भी जारी कर दी है. इसके साथ ही नया कानून देश भर में लागू हो गया है.
गौरतलब है कि दृष्टि दोष से ग्रसित लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की इजाजत देने संबंध कानून को लेकर पिछले महीने एम्स के नेत्र विशेषज्ञ पैनल से सुझाव मंत्रालय ने मांगे थे. पैनल ने अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों और विभाग के अनुभवों के आधार पर हल्के और मध्यम दृष्टि दोष लोगों को डीएल बनाने की मंजूरी देने की सिफारिश की.डॉक्टरों के पैनल के सुझाव में कहा गया कि सामान्य प्रकाश में ऐसे व्यक्ति ट्रैफिक लाइट पर लाल, हरे रंग में अंतर कर सकते हैं. इसके साथ ही यह फैसला लिया गया है कि आरटीओ में शारीरिक जांच के फॉर्म 1 और मेडिकल जांच के फॉर्म 1 ए में हल्के अथवा मध्यम रंग दृष्ठि दोष का जिक्र करना होगा.
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