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पटना के अपार्टमेंट-कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य

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सिटी पोस्ट लाइव : पटना में बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने के लिए  आवासीय अपार्टमेंट व कॉमर्शियल काम्प्लेक्स में  सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने प्रमंडलीय सुरक्षा समिति की बैठक में निर्देश दिया है कि जिन-जिन अपार्टमेंट में सीसीटीवी नहीं लगे हैं वहां 31 मार्च तक सीसीटीवी लगवाना सुनिष्चित कराएं तथा जहां पहले से सीसीटीवी लगे हैं और खराब हैं उसे एक माह के अंदर ठीक करा लें.

अपराध पर अंकुश लगाने हेतु सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त पटना श्री संजय कुमार अग्रवाल एवं पुलिस महानिरीक्षक श्री संजय सिंह द्वारा प्रमंडल के सभी डीएम/एस एसपी/एसपी ट्रैफिक, नगर आयुक्त सहित कई अन्य अधिकारियों के साथ आयुक्त कार्यालय में की गई. बैठक में आयुक्त ने चिन्हित महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी का अधिष्ठापन सुनिश्चित कर उसके क्रियाशीलता की प्रभावी निगरानी करने का निर्देश दिया ताकि अपराध की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण एवं निगरानी रखा जा सके.

प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि भविष्य में अपार्टमेंट/ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के नक्शा पास कराने  के दौरान ही सीसीटीवी संबंधी बिंदु का उल्लेख करना आवश्यक होगा, अन्यथा नक्शा पास नहीं किया जा सकता. इसके लिए अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार, निकास द्वार, सीढ़ी, लिफ्ट के पास, पार्किंग, प्रत्येक फ्लोर पर तथा गेट पर बाहर की ओर लोकेशन के साथ सीसीटीवी लगाना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि  सीसीटीवी का न केवल अधिष्ठापन आवश्यक है, बल्कि उसकी क्रियाशीलता भी आवश्यक है। इसकी जवाबदेही वहां की सोसाईटी की होगी.

प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा है कि सीसीटीवी अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों तथा आसपास की सुरक्षा के  लिए अत्यंत आवश्यक  है. कई बार वहां फ्लैट मालिकों के द्वारा षिकायतें की जाती हैं कि अपार्टमेंट में सुरक्षा के सही इंतजाम नहीं है. पटना नगर निगम तथा दानापुर क्षेत्र में बनने वाले नए अपार्टमेंट में भी ये शिकायतें आ रही है तथा कई स्थानों पर मेंटेनेंस की शिकायतें प्राप्त हो रही है.

प्रमंडलीय आयुक्त ने नगर आयुक्त को प्रत्येक थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित अपार्टमेंट एवं कॉमर्शियल कंपलेक्स की सूची तैयार करने तथा अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने प्रत्येक थाना प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित अपार्टमेंट में अधिष्ठापित सीसीटीवी कैमरा की क्रियाशीलता का निरीक्षण कर करने का निर्देश दिया है. आयुक्त ने नगर निगम एवं थानाध्यक्ष को अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरा के पर्याप्त संख्या में अधिष्ठापन एवं उसकी क्रियाशीलता के बारे में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

नगर आयुक्त के अनुसार शहर में 1500 से अधिक अपार्टमेंट हैं तथा समय समय पर अपार्टमेंट में रहने वालों की शिकायतों आती हैं कि सीसीटीवी का सही ढंग से रख रखाव नहीं किया जाता है.आयुक्त ने कहा कि  सभी बैंकों के प्रवेश एवं निकास द्वार पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा. डीएम /एसपी को पेट्रोल पंप, ज्वेलरी शाप में, अस्पताल में सीसीटीवी के अनिवार्यरूप से अधिष्ठापन करने  का निर्देश दिया है.

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