सिटी पोस्ट लाइव: बिहार में पथ निर्माण विभाग के अधिकारी ने सड़कों पर लगने वाले पोस्टर और होर्डिंग से जुड़े एक कड़े नियाम को लागू किया है. जिसके मुताबिक, कहीं भी सड़कों पर पोस्टर लगाना भारी पड़ सकता है. दरअसल, पथ निर्माण विभाग द्वारा जो नियम बनाये गए उसके मुताबिक अगर बिहार की सड़क पर अनाधिकृत रूप से अगर पोस्टर या होर्डिंग लगाया गया तो उस पर कार्रवाई हो सकती है.
जानकारी के मुताबिक, इस मामले में बिहार में सड़कों की स्थित और सड़कों पर लगने वाले होर्डिंग और पोस्टर को देखते हुए पथ निर्माण विभाग की एक उच्चस्तरिय बैठक को आयोजित किया गया. इस बैठक में पोस्टर और होर्डिंग से जुड़े हर एक मुद्दों को उठाया गया और कहा गया कि, अनाधिकृत रूप से पोअटर लगने के कारण रोड की साइनेज जानकारी ही छिप जाती है. जो कि यह सीधा-सीधा भारतीय सड़क सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है.
इस बैठक के दौरान तय किया गया कि, जितने भी अनाधिकृत रूप से बैनर लगवाए गए हैं उन्हें नोटिस दिया जाए और वैसे बैनरों को हटाया जाये. अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस मामले में एफआईआर दर्ज हो सकती है. इसके साथ ही भारी-भड़कम जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है.
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