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आज से ट्रेनों परिचालन शुरू, क्या है यात्रा के नियम-कानून, क्या है रेलवे की तैयारी?

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आज से ट्रेनों परिचालन शुरू, क्या है यात्रा के नियम-कानून, क्या है रेलवे की तैयारी?

सिटी पोस्ट लाइव : आज से पंद्रह शहरों के लिए पंद्रह जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है.कोरोना संक्रमण को लेकर क़रीब 50 दिनों से  रेल सेवा बाधित है.आज से यह सीमित रूप में बहाल हो रही है.मंगलवार से सरकार ने यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है.टिकट की बुकिंग भी शुरू कर दी.सोमवार को टिकट बुकिंग में काफ़ी मारामारी दिखी और कुछ मिनटों में ही कई रूट की ट्रेनें भर गई.कुछ रूट पर अगले पांच दिन के लिए भी टिकट नहीं हैं.रेल मंत्रालय की ओर से ट्रेनों का समय और उन स्टेशनों की जानकारी दी गई है जहां ये ट्रेनें रुकेंगी.

मंगलवार से शुरू होने वाली ट्रेन यात्रा के लिए रेलवे की तरफ़ से अब ट्रेन चलने, किराए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पर एक नया सर्कुलर भी जारी किया गया है.आईआरसीटीसी के सीएमडी एमपी मल ने इस सर्कुलर की मुख्य बातें जो मीडिया के साथ साझा किया है उसके अनुसार  ये 15 जोड़ी ट्रेनें राजधानी होंगी, और जो किराया इस रूट पर पहले लगता था, वही इस बार भी लागू होगा. लेकिन केटरिंग के चार्ज नहीं लगेंगे. आपको बता दें, लॉकडाउन के पहले तक राजधानी ट्रेनों में ‘डायनेमिक प्राइसिंग’ लागू होता था यानी जैसे-जैसे सीटें भरती जाएंगी, किराया बढ़ता जाएगा.केटरिंग के लिए पानी और कुछ पैकेज्ड फूड ट्रेन में पैसे देकर यात्री ख़रीद सकेंगे. इन ट्रेनों में रास्ते में बेड रोल नहीं दिया जाएगा.

एक ट्रेन में राजधानी की ही तरह 1 AC, 2AC, 3AC के कोच होंगे. 1 AC और 2AC में सोशल डिस्टेंसिंग की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 3AC पर फ़िलहाल स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि वो 72 सीटों वाली होगी या नहीं.ऐसा इसलिए क्योंकि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में भी 1200 की जगह अब 1700 यात्री ले जाने की बात हो रही है.ट्रेनों में सीट बुकिंग 7 दिन पहले ही हो पाएगी.तत्काल बुकिंग नहीं होगी.RAC टिकट भी नहीं मिलेगा और एजेंट टिकट बुक नहीं करा पाएंगे.यात्रियों को स्टेशन 90 मिनट पहले पहुंचना होगा.ट्रेन चलने के 24 घंटे के पहले तक टिकट कैंसिल की अनुमति होगी.

ट्रेन चलाने के लेकर, फ़ैसले के बाद हर तरफ सवाल यही था कि लोग घर से स्टेशन और स्टेशन से घर तक कैसे पहुंचेंगे. इसको लेकर अब स्थिति स्पष्ट हो गई है. ट्रेन की कंफ़र्म टिकट दिखाने के बाद लोगों और ड्राइवर को स्टेशन से घर और घर से स्टेशन जाने के लिए सुविधा दी जाएगी.स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी. यात्रा करने वालों को स्टेशन पर सैनिटाइजर दिया जाएगा. और यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान पैसेंजर को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

स्टेशन पर उतरने के बाद, जिस राज्य में ट्रेन पहुंचेगी, वहां की राज्य सरकारों ने जो नियम बनाएं हैं, यात्रियों को उन सभी नियमों का पालन करना होगा.मसलन अगर राज्य सरकार क्वारंटीन में यात्रियों को भेजना चाहे या फिर होम आइसोलेशन की बात कहे, तो यात्रियों को वो दिशा निर्देश पालन करने ही होंगे.

रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्यों में फँसे मज़दूरों के लिए आगे भी श्रमिक ट्रेंने चलती रहेंगी. रेलवे प्रशासन के मुताबिक़ सोमवार सुबह तक 468 श्रमिक ट्रेनें चलाई जा चुकी है. तकरीबन 4 लाख मज़दूरों को सरकार अपने घर पहुँचा चुकी है.रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को ट्वीट पर जानकारी दी थी कि 300 और श्रमिक स्पेशल चलाने की योजना है. राज्य सरकारों की मांग पर ऐसा किया जा रहा है.केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सोमवार सुबह ही सभी राज्यों के गृह सचिवों को चिट्टठी लिख कर श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने में राज्य सरकारों को रेल मंत्रालय से सहयोग करने की बात की है.

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