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बिहार में आज से 31जुलाई तक लॉकडाउन, जारी हो गया है गाइडलाइन.

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सिटी पोस्ट लाइव : कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से बिहार को एकबार फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है.यह लॉकडाउन 31 जुलत तक लागू रहेगा.लॉकडाउन के दौरान सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे. भीड़भाड़ वाले तमाम आयोजनों पर रोक रहेगी. बाजार और पार्क बंद रहेगें.बस सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है. सिर्फ जरूरी काम से ही लोग आ जा सकते हैं. लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है.

पुरे राज्य भर में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है. लॉकडाउन -5 के दौरान धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेल-कूद समेत तमाम भीड़भाड़ वाले आयोजन पर रोक रहेगी.बाजार और मॉल भी नहीं खुलेंगे. लॉकडाउन के दौरान सिर्फ राशन, दूध, सब्जी और फल के साथ मीट-मांस की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. व्यवसायिक प्रष्तिठान और निजी संस्थानों को भी बंद रखा गया है. राज्य में कहीं भी बसों के परिचालन नहीं होगा. निजी गाड़ियों का इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं और लॉकडाउन में उन्हें छूट दी गई है. इससे इतर निजी गाड़ियों का परिचालन नहीं हो सकता है.

पटना के 114 इलाकों में ऑटो रिक्शा नहीं चलेगें.डीएम ने मजिस्ट्रेट को परिचालन नहीं होने देने का निर्देश दिया है. इन इलाकों में ऑटो रिक्शा चलते हुए पकडे जायेगें, जप्त कर लिए जायेगें. बिहार धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन द्वारा जारी  आदेश के अनुसार 16 से 31 जुलाई तक पूरे राज्य में लॉकडाउन है. अतः इस दौरान राज्य के सभी मठ व मंदिरों में केवल पुजारी व महंथ ही भगवान की नियमित पूजा पाठ व अर्चना करेंगे. मंदिरों में मेला या उत्सव का आयोजन भी नहीं होगा. बिहार धार्मिक न्यास पर्षद में 31 जुलाई तक कोई भी केस की सुनवाई नहीं होगी.

केन्द्र और राज्य सरकार के दफ्तर भी बंद कर दिए गए हैं. हालांकि आवश्यक सेवाओं में शामिल कार्यालयों को इससे अलग रखा गया है. जिन दफ्तरों में कामकाज होगा वहां भी मात्र 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी. इससे ज्यादा कर्मचारियों के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण व अनुसंधान से जुड़े तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. कोरोना संक्रमण के चलते बनाए गए कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह पाबंदियां बरकरार हैं. गैराज और मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर डीएम की अनुमति के बाद ही खोले जा सकते हैं.

ये सेवाएं रहेंगी चालू-टैक्टी और ऑटो स्थानीय स्तर चलेंगे.क्लिनिक, अस्पताल, दवा दुकान व जांच घर खुले रहेंगे.ई- कॉमर्स, बैंक, बीमा संस्थान, केबल, दूरसंचारव व आईटी सेवाएं को भी छूट .राशन, दूध, सब्जी, फल, मीट-मांस और पशुचारा की दुकानें खुली रहेंगी .होटल-रेस्टूरेंट खुलेंगे, औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां पहले की तरह चलेंगी .निर्माण कार्य और कृषि से जुड़ी दुकानें भी खुलेंगी.

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