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मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगायी रोक

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मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगायी रोक

सिटी पोस्ट लाइव : मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए पूछा है कि – “इस मामले में नई जांच टीम बनाने का क्या औचित्य है? कोर्ट ने कहा कि -“नई टीम बनाने का कोई कारण नजर नहीं आता. इस स्टेज में नई टीम के गठन से जांच प्रभावित हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अब 20 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी.

 

बता दें कि जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. जिसमें कहा गया कि – “इस समय में सीबीआइ की नई जांच टीम बनाने से अबतक हुई जांच में परेशानी हो सकती है. अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि -“30 जुलाई को सीबीआइ निदेशक ने इस मामले में जांच के लिए टीम बनाई थी और हमें नहीं लगता कि इस टीम को बदलने या नई टीम बनाने की एेसी कोई जरुरत है.”

 

गौरतलब है कि मुंबई की टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की ‘कोशिश’ टीम की सोशल ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया था कि बालिका गृह में रहने वाली बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है. 100 पेज की सोशल ऑडिट रिपोर्ट को टीम ने 26 मई को बिहार सरकार और जिला प्रशासन को भेजा. इसके बाद बालिका गृह से 44 किशोरियों को 31 मई को मुक्त कराया गया. इनको पटना, मोकामा और मधुबनी के बालिका गृह में भेजा गया. जांच रिपोर्ट में 34 बच्चियों के साथ यौन शोषण की पुष्टि हुई. बालिका गृह का संचालन कर रही एनजीओ के लोग बच्चियों के साथ रेप करते थे. इस कांड में नेताओं की भागीदारी की बात भी सामने आई थी.मामले में ब्रजेश ठाकुर, बालिका गृह की अधीक्षिका इंदू कुमारी समेत 9 लोगों को जेल भेजा जा चुका है. इस मामले में पटना हाइकोर्ट सीबीआइ के जांच की मॉनिटरिंग कर रहा है. सीबीआइ ने हाइकोर्ट को अबतक दो स्टेटस रिपोर्ट्स सौंपी है. वहीं हाइकोर्ट ने इस मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर भी रोक लगा दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

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